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केके गुप्ता को स्वच्छ न्याय मित्र बनाने के अंतरिम-आदेश जारी:डूंगरपुर के पूर्व सभापति हैं; स्थायी लोक अदालत के जज का फैसला

Banswara
केके गुप्ता को स्वच्छ न्याय मित्र बनाने के अंतरिम-आदेश जारी:डूंगरपुर के पूर्व सभापति हैं; स्थायी लोक अदालत के जज का फैसला
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स्थायी लोक अदालत के पीठासीन अधिकारी ने सफाई व्यवस्था को लेकर बांसवाड़ा नगर परिषद को अंतरिम आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने केके गुप्ता को बांसवाड़ा नगर परिषद में न्याय मित्र नियुक्त करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि केके गुप्ता डूंगरपुर नगर पालिका के पूर्व सभापति हैं। वे अपने स्वच्छता कार्यक्रमों के लिए जाने जाते हैं।

दरअसल सामाजिक कार्यकर्ता नरेश तलदार ने बांसवाड़ा में स्वच्छता, घर-घर कचरा संग्रहण सही न होने, शहर के बीच से गुजर रही कागदी नदी में सीवरेज का पानी जाने के मुद्दे पर कोर्ट में ​​​​​परिवाद दिया था। सबूतों के आधार पर कोर्ट ने ये आदेश जारी किए।

कोर्ट ने कहा- गुप्ता ने तारीफ के काम किए हैं

बांसवाड़ा की स्वच्छता के लिए स्थायी लोक अदालत में पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार अग्रवाल ने नगर परिषद को विशेष अंतरिम आदेश जारी किए। कोर्ट ने कहा कि डूंगरपुर नगरपालिका के पूर्व सभापति केके गुप्ता ने डूंगरपुर में सफाई को लेकर प्रशंसनीय कार्य किए। उन्हें भारत सरकार ने सम्मानित किया।

केके गुप्ता को राज्य सरकार स्वच्छता एंबैसडर नियुक्त कर चुकी है। ऐसी स्थिति में केके गुप्ता को न्याय-मित्र नियुक्त किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

लोक अभियोजक योगेश सोमपुरा ने बताया- कोर्ट ने कहा केके गुप्ता को बांसवाडा नगर परिषद क्षेत्र एवं नगरीय क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन के प्रावधान लागू करने के लिए न्याय-मित्र नियुक्त किया जाता है। गुप्ता को सूचित कर उनकी सहमति प्राप्त की जाए।

गुप्ता को न्याय-मित्र के रूप में बांसवाड़ा स्थित सर्किट हाउस में अपने खर्चे पर रहने के लिए अधिकृत किया जाता है। साथ ही गुप्ता सभी प्रकार का आवागमन भी अपने खर्चे पर ही करेंगे।

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