कंपनियां-एनजीओ भी दे सकेंगी ड्राइविंग लाइसेंस
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लोगों को अब आरटीओ-डीटीओ ऑफिसों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आरटीओ-डीटीओ के साथ अब निजी व्यक्ति, कार-कंपनियां, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन और एनजीओ भी ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर सकेंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन इसे लागू करना है या नहीं, यह राज्य सरकार पर निर्भर करेगा। नोटिफिकेशन के बाद राज्य सरकार को नियम-कायदे बनाने होंगे। यहां से ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेने के बाद व्यक्ति को आरटीओ-डीटीओ ऑफिस में बन रहे ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रक पर ट्रायल देने की जरूरत नहीं होगी। उन्हें सीधे डीटीओ के पास जाना होगा। जहां पर ऑनलाइन आवेदन के बाद स्थायी लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा।