छह साल पहले बीस ग्राम अवैध ब्राउन शुगर के साथ पकड़े गए खाेड़न निवासी आसिफ खान पुत्र सलीम खान काे जिला अदालत ने दस साल कठाेर जेल अाैर एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक साल के जेल की अतिरिक्त सजा भुगतनी हाेगी। लाेक अभियोजक गिरीश डांगर ने बताया कि इस मामले में आसिफ सहित तीन आरोपी थे। जिनमें से एक चैनाराम पुत्र बंशी दास निवासी संचाई प्रतापगढ़ काे बरी कर दिया अाैर एक अन्य आरोपी राजतालाब निवासी रईस पुत्र रफीक खान का मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में चल रहा था। प्रकरणानुसार 24 अगस्त 2015 काे तत्कालीन काेतवाली प्रभारी गोपीचंद मीणा ने मुखबिर की सूचना पर काली कल्याण क्षेत्र मेंं पहुंच नाकेबंदी कर आरोपी को पकड़ा था।