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एनडीपीएस एक्ट में कोर्ट का फैसला:अवैध रूप से 5.430 ग्राम ब्राउन शुगर रखने के 7 साल पुराने केस में आरोपी को 5 साल की कैद

Banswara
एनडीपीएस एक्ट में कोर्ट का फैसला:अवैध रूप से 5.430 ग्राम ब्राउन शुगर रखने के 7 साल पुराने केस में आरोपी को 5 साल की कैद
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अवैध तरीके से ब्राउन शुगर रखने के एक प्रकरण में विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस कोर्ट के न्यायाधीश अरुण कुमार अग्रवाल ने गाजीपुरा पृथ्वीगंज निवासी इमरान मजीद काे दाेषी मानते हुए 5 साल की कैद की सजा सुनाई। वहीं 50 हजार रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया। लाेक अभियाेजक याेगेश साेमपुरा ने बताया कि प्रकरण 31 मई, 2017 का है।

काेतवाली पुलिस काे गाजीपुरा पृथ्वीगंज में इमरान मजीद नाम के व्यक्ति के ब्राउन शुगर बेचने की फिराक में हाेने की सूचना मिली। जिस पर थानाधिकारी टीम लेकर गाजीपुरा पृथ्वीगंज पहुंचे। जहां मुखबिर के बताए हुलिये अनुसार एक व्यक्ति दिखा। जिसे राेककर नाम पूछा ताे खुद काे स्थानीय निवासी इमरान मजीद बताया। तलाशी लेने पर उसकी पेंट की जैब से प्लास्टिक की थैली मिली।

थैली के भीतर कागज की छाेटी-छाेटी 35 पुड़ियां पाई गई। जिन्हें खाेलकर देखा ताे ब्राउन शुगर पाई गई। इमरान के पास से कुल 5 ग्राम 430 मिलीग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई। इमरान के पास इस संबंध में काेई लाइसेंस या अनुज्ञा पत्र नहीं था। जिस पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में पुलिस द्वारा चालान पेश किया गया। काेर्ट ने माैजूदा साक्ष्याें के आधार पर इमरान काे इस प्रकरण में अवैध तरीके से ब्राउन शुगर रखने का दाेषी मानते हुए फैसला सुनाया।

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