सोशल साइट पर अपलोड किया अश्लील वीडियो:चाइल्ड पॉर्नोग्राफी-पॉक्सो एक्ट में अज्ञात के खिलाफ FIR; दो केस दर्ज
सोशल मीडिया पर बच्चों से जुड़े अश्लील वीडियो अपलोड करना गैरकानूनी है। बांसवाड़ा जिले के अरथूना और सज्जनगढ़ थाना इलाके के दो आरोपियों के खिलाफ चाइल्ड पॉर्नोग्राफी-पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किए गए हैं।
जयपुर मुख्यालय ने तकनीकी जांच की तो पाया कि आरोपियों की आईडी से बच्चों से यौन दुराचार के वीडियो सोशल साइट पर अपलोड किए गए थे। इसके बाद दोनों के खिलाफ अरथूना और सज्जनगढ़ थाने में केस दर्ज कर लिया गया। पुलिस के अनुसार दोनों प्रकरण 2022 के हैं।
NCRB के रिकॉर्ड से हुई अपराध की पुष्टि
एक केस में अरथूना थाने में प्रभारी नरेंद्र सिंह भाटी की ओर से रिपोर्ट दर्ज की गई है। इसके अनुसार साइबर थाना बांसवाड़ा से अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एटीएस व एसओजी के पत्र के साथ एक परिवाद और कुछ तकनीकी डेटा प्राप्त हुए।
परिवाद में उल्लेखित मोबाइल नंबर से पंचाल यूजर नाम से 14 अप्रैल, 2022 को पोर्न वीडियो अपलोड किया गया। यह करीब पौने दो मिनट का वीडियो था। वीडियो में दिख रहे व्यक्ति और बच्ची की पहचान नहीं हो सकी।
तकनीकी डेटा खंगाला तो जानकारी मिली की मोबाइल नंबर के सिमधारक की ओर से ही सोशल साइट पर पोर्न वीडियो अपलोड किया गया है। एनसीआरबी के रिकॉर्ड से इसकी पुष्टि भी हुई।
ऐसे में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के साथ पॉक्सो एक्ट की धारा 13,14 व आईटी एक्ट की धारा 67 बी के तहत अपराध होना पाया गया। केस दर्ज कर जांच गढ़ी सीआई रोहित कुमार को सौंपी गई है।
नाबालिग का फोटो अश्लील बनाकर फेसबुक पर डाला
इसी तरह का दूसरा मामला सज्जनगढ़ थाने को मिला। इस पर थानाधिकारी नागेंद्र सिंह की रिपोर्ट पर नाबालिग का अश्लील बनाकर फेसबुक पर अपलोड करने के अपराध में मोबाइल नंबर और आईडी के आधार पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इसकी जांच कुशलगढ़ सीआई सवाई सिंह को सौंपी गई है।