पत्नी की हत्या के मामले में पति को उम्रकैद:एक लाख का आर्थिक दंड लगाया, तीन साल पुराना मामला
अपर सेशन न्यायालय (एडीजे) ने पत्नी की निर्मम हत्या के तीन साल पुराने मामले में शुक्रवार काे पति उपलापाड़ा टिमुरवा निवासी श्यामलाल कटारा को दाेषी करार दिया।
पीठासीन अधिकारी नवीन कुमार चाैधरी ने दाेषी पति काे आजीवन कारावास और एक लाख रुपए आर्थिक दंड से भी दंडित किया है। प्रकरण में अभियाेजन पक्ष की ओर से 36 गवाह पेश किए गए। दाेनाें की शादी काे 10 साल हुए थे और एक बेटा भी है।
वारदात 21 मई, 2021 की है। परिवादी दाेषी श्यामलाल के भाई राजेश ने अरथूना थाने में रिपाेर्ट दर्ज कराई। जिसमें बताया कि उसके घर के पास ही उसके भाई श्यामलाल का घर है। देररात 5 वर्षीय भतीजे अश्विन के राेने की आवाज आई। मेरी मां ने भतीजे की आवाज सुनी ताे श्यामलाल के घर पहुंची। जहां अश्विन ने राेते हुए मां काे बताया कि उसकी मां अल्का उठ नहीं रही है और पिता श्यामलाल घर पर नहीं है।
अंधेरा हाेने से मां घर लाैट आई और फिर से अपने बेटे यानी श्यामलाल के भाई रविशंकर काे लेकर वापस घर गई। जहां माेबाइल की राेशनी में देखा ताे भाभी अल्का खाट पर पड़ी हुई थी। गले में गहरा घाव था और उसके नीचे दाे और घाव थे। खाट के नीचे खून पड़ा था। किसी धारदार हथियार से हमला करने की आशंका प्रतीत हुई। अश्विन ने बताया कि मम्मी और पापा के बीच रात काे झगड़ा हुआ था।
इस पर पापा ने मम्मी काे मारा था। रिपाेर्ट आधार पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। जून, 2021 में पुलिस ने आरोपी श्यामलाल काे गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि श्यामलाल पत्नी पर संदेह करता था। वह तनाव में था। पत्नी की हत्या के बाद उसने भाई काे काॅल करके घटना के बारे में बताया था। कुल्हाड़ी से अल्का पर वार करने जांच में सामने आया था। वहीं, जानकारी हाेने के बाद भी श्यामलाल पत्नी के दाह संस्कार में नहीं आया। अपर लाेक अभियाेजक गाैरव उपाध्याय ने बताया कि काेर्ट ने पत्रावलियाें के अवलाेकन और साक्ष्याें के आधार पर श्यामलाल काे दाेषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।