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बाइक चोर को तीन साल का कठोर कारावास:पर्यटन स्थल कागदी पिक-अप-वियर क्षेत्र में की थी वारदात

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बाइक चोर को तीन साल का कठोर कारावास:पर्यटन स्थल कागदी पिक-अप-वियर क्षेत्र में की थी वारदात
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अदालत ने कहा : चोरी के बढ़ते मामलों से समाज में भय व्याप्त, इसलिए परीविक्षा अधिनियम का फायदा नहीं दे सकते

बाइक चोरी के एक मामले में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) राजन खत्री ने आरोपी को तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दो हजार रुपए अर्थदंड का फैसला सुनाया। अदालत ने भानों का पाड़ला थाना अरथूना निवासी गोपाल (28) तीरगर पुत्र स्व. कचरा तीरगर को भादस की धारा 379 के तहत दोषी माना।
प्रकरण के अनुसार एक अप्रेल 2021 को जल्दा थाना कलिंजरा निवासी लाला पुत्र कालिया पारगी ने कोतवाली थाने में एक प्रकरण दर्ज कराया था। बताया था कि वह 28 मार्च को वह उसकी बाइक खड़ी कर कागदी पिक-अप-वियर घूमने गया था। पीछे से कोई अज्ञात व्यक्ति हैंडल लॉक तोड़कर उसकी बाइक चुरा ले गया। खूब तलाश के बाद भी उसकी बाइक उसे नहीं मिली है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की और 31 जुलाई 2021 को आरोपी के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में चालान पेश किया।


अदालत ने कहा समाज में भय व्याप्त
यहां अपने फैसले में अदालत ने टिप्पणी की है कि वर्तमान में चोरी के अपराधों में बढ़ोत्तरी हो रही है। इससे आमजन में भय व्याप्त है। अत: अपराध की गंभीरता को देखते हुए अपराध से समाज पर पड़ने वाले कुप्रभाव को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ देना उचित नहीं है। इससे पहले आरोपी पक्ष के वकील की ओर से आरोपी को परिवार में अकेला कमाने वाला बताकर सजा में कमी करने की अपील की थी। अदालत की ओर से कम समय में 5 माह 5 दिन में दिया गया इस तरह का फैसला भी चर्चा में है।

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