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गोदापाड़ा वनाला गांव में 5 साल पहले की घटना:पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास

Banswara
गोदापाड़ा वनाला गांव में 5 साल पहले की घटना:पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास
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पत्नी की लोहे के कस से हत्या करने के दोषी पति को अपर सेशन कोर्ट ने आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया। मामला सदर थाना क्षेत्र के गोदापाड़ा वनाला गांव में 5 साल पहले का है।

24 जुलाई, 2019 को आजीवन का गढ़ा के जालमा निनामा ने सदर थाने में रिपोर्ट दी। जिसमें बताया कि उनकी बेटी सुकी की शादी 11 साल पहले गोदापाड़ा वनाला में रमेशचंद के साथ कराई थी। बेटी के एक 8 साल का और दूसरा 7 साल का बेटा भी है। दामाद और बेटी 21 जुलाई को उनके घर आए थे। अगले दिन वापस लौट गए। 24 जुलाई को वार्ड पंच ने कॉल करके बताया कि उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है। जिस पर वह परिजनों के साथ बेटी के ससुराल पहुंचे। जहां पहुंचने पर देखा कि बेटी के मुंह पर गंभीर चोटें थी और खून निकला हुआ था। रिपोर्ट में मृतका के पिता ने दामाद पर आरोप लगाया कि दामाद उनकी बेटी पर संदेह कर लड़ाई झगड़ा करता था। प्रकरण पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी रमेशचंद्र के खिलाफ चालान पेश किया।

इस मामले में अभियोजन पक्ष ने 20 गवाह पेश किए। पीठासीन अधिकारी नवीन चौधरी ने दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों के आधार पर सूकी के पति रमेशचंद्र को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने मृतका सुकी के आश्रितों को पीड़ित प्रतिकर योजना, 2011 के तहत प्रतिकर दिलाए जाने के लिए अनुशंसा भी की।

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