पिता की हत्या पर बेटे को आजीवन कारावास
सेशन कोर्ट का फैसला, साढ़े 3 साल पहले लोहे के पाइप से की थी हत्या
लाेहे के पाइप से पीट-पीटकर पिता की निर्मम हत्या करने के दोषी बेटे काे सेशन काेर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही काेर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपए आर्थिक दंड से भी दंडित किया। प्रकरण साढ़े तीन साल पहले लोहारिया के धईड़ापाड़ा देलवाड़ा राणगा गांव की है। प्रार्थी नाकसी उर्फ शांतिलाल डिंडोर ने पुलिस काे दी रिपोर्ट में बताया कि 21 मई, 2017 की रात 8.45 बजे के करीब उसका भाई रूपा डिंडोर उसके घर से चचेरे भाई प्यारा के घर जा रहा था। पीछे से उसका बेटा अशाेक दाैड़कर अाया। अशाेक के हाथ में लोहे का पाइप था। उसने पिता रूपा काे रोककर पुलिये के पास सिर में वार कर नीचे गिरा दिया।
इस पर रूपा चिल्लाया ताे नाथी, मुन्ना, देवीलाल अाए। इस पर अशाेक ने कहा कि पिता ने 15 हजार रुपए में खेत प्यारा के पास गिरवी रख दिया। जिसके रुपए उसे नहीं दिए। इतना ही नहीं, 12 मई काे नाकसी के घर नाेतरा गिरा था। जिसमें अशाेक ने उसकी पत्नी के साेने का हार गिरवी रखकर 10 हजार रुपए नाेतरा किया था। अशाेक ने कहा कि उसे पत्नी का हार छुड़वाने के लिए दूसरा खेत गिरवी रखना है। लेकिन पिता रूपा मना कर रहा है। इसलिए अशाेक ने गुस्से में अाकर रूपा के सिर में वार किए। जिससे रूपा की माैत हाे गई। पुलिस ने रिपोर्ट अाधार पर चालान काेर्ट में पेश किया। लाेक अभियोजक गिरीश डांगर ने बताया कि काेर्ट ने पत्रावलियों के अवलोकन अाैर मौजूदा साक्षाें के अाधार पर अशाेक कुमार को आईपीसी की धारा 302 यानि हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही काेर्ट ने 10 हजार रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया।