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स्कूली छात्रा के ​रेपिस्ट को पोक्सो की विशेष अदालत ने 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई :स्कूल से किडनैप कर ले गया था उदयपुर, गेस्ट हाउस में किया था दुष्कर्म

Banswara
स्कूली छात्रा के ​रेपिस्ट को पोक्सो की विशेष अदालत ने 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई :स्कूल से किडनैप कर ले गया था उदयपुर, गेस्ट हाउस में किया था दुष्कर्म
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 है।

स्कूली छात्रा का किडनैप कर रेप करने के आरोपी को 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। पोक्सो की विशेष अदालत ने सुनवाई के दौरान मंगलवार को ये फैसला सुनाया। साथ ही आरोपी पर 1 लाख 31 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।

स्पेशल जज परमवीरसिंह चौधरी ने सुनवाई के दौरान चोखला थाना कलिंजरा निवासी परमेश्वर उर्फ प्रवीण पुत्र देवीलाल को IPC 363 में दोषी मानते हुए 3 वर्ष कठोर और 10 हजार रुपए जुर्माना, 366 में 5 वर्ष और 20 हजार, 376 में 14 साल कठोर और 1 लाख रुपए तथा धारा 342 में 6 माह साधारण कारावास व एक हजार रुपए अर्थदंड का फैसला सुनाया।

कोचिंग के बहाने गेस्ट हाउस में लिया था कमरा
प्रकरण के अनुसार पीड़िता के दादा ने 7 अप्रेल 2019 को महिला थाने में एक रिपोर्ट दी थी। जिसमे बताया था कि उसकी पोती, जो कि गांव से दूर उसके पास शहर में रहकर पढ़ाई करती है। बीती 4 अप्रेल को घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी, जो कि वापस घर नहीं लौटी। उसकी इधर-उधर खूब तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। बाद में पता चला कि आरोपी उसका स्कूल से अपहरण कर ले गया है। जांच में सामने आया कि लड़की को आरोपी उदयपुर के एक गेस्ट हाउस में ले गया था, जहां कोचिंग के बहाने से कमरा लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। विशेष लोक अभियोजक शौकत हुसैन ने बताया कि मामले में पुलिस की ओर से 15 गवाह और 34 सबूत पेश किए गए, जिनके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी माना।

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