Home News Business

किशाेरी काे अगवा करके ज्यादती के दोषी काे 14 साल का कठोर कारावास

Banswara
किशाेरी काे अगवा करके ज्यादती के दोषी काे 14 साल का कठोर कारावास
@HelloBanswara - Banswara -

चार साल पुराने प्रकरण में फैसला, पीड़िता काे बंधक बनाकर की ज्यादती


किशाेरी काे अगवा करके ज्यादती करने के चार साल पुराने मामले में विशेष काेर्ट ने गुरुवार काे फैसला सुनाया। काेर्ट ने सज्जनगढ़ निवासी लाल सिंग काे दोषी मानते हुए 14 साल का कठोर कारावास अाैर 14 हजार रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई। परिवादी ने 29 नवंबर, 2016 काे एसपी के समक्ष पेश हाेकर शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि 31 अक्टूबर की रात 11 बजे आरोपी कुछ लाेगाें के साथ जबरन उसके घर में घुस अाया। जहां परिवादी की नाबालिग बेटियों अाैर अन्य काे पकड़ लिया अाैर छेड़छाड़ करते हुए जबरन अपने साथ ले जाने लगे। इस पर बड़ी बेटी चिल्लाई ताे अभियुक्त से मुठभेड़ हुई। जिससे बड़ी बेटी अभियुक्तों के चंगुल से भाग छुटी। घर के बाहर अाकर चाेर-चाेर चिल्लाई। इस पर अभियुक्त नाबालिग बेटी काे जबरन अपहरण कर ले गए। परिवाद में अागे बताया कि 27 नवंबर काे बेटी आरोपियों के चंगुल से बचकर भाग निकली अाैर बांसवाड़ा अाकर आपबीती बताई। जिसमें बताया कि आरोपी उसे अगवा करके सूरत ले गए। जहां उसे कमरे में बंधक बनाकर रखा अाैर ज्यादती की। माैका पाकर वह भाग निकली अाैर बांसवाड़ा अाने वाली रोडवेज की डीपो में बैठकर घर लाैटी। इस पर कलिंजरा पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। मामले में काेर्ट ने मौजूदा साक्षाें अाैर पत्रावलियों के अवलोकन के बाद लाल सिंग काे दोषी माना। काेर्ट ने आईपीसी की धारा 363 में 5 साल, धारा 366 में 7 साल, धारा 376(2)(ढ) के अपराध के लिए 14 साल, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 5(ठ) सपठित धारा 6 के अपराध के लिए लाल सिंग काे 14 वर्ष का कठोर कारावास अाैर 14 हजार जुर्माना भी लगाया। सभी मूल सजा साथ-साथ चलेंगी। इसके अलावा काेर्ट ने प्रकरण में धारा 357ए के तहत प्रतिकर के लिए भी सिफारिश की। प्रतिकर की मात्रा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निश्चित की जाएगी।

शेयर करे

More news

Search
×