3 लाख के कर्ज पर दिया चेक बाउंस, अब 2 साल की सजा और 3.70 लाख रुपए जुर्माना

बांसवाड़ा| चेक बाउंस मामले में बागीदौरा की न्यायिक मजिस्ट्रेट अरुण प्रकाश आर्य की अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को दो साल की साधारण कारावास और 3.70 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह मामला बड़ोदिया निवासी जयंतीलाल पुत्र उम्मेदराम की ओर से मंदारेश्वर रोड, गौशाला के पास निवासी हबीब गौरी पुत्र यासिन गौरी के खिलाफ दायर किया था। जयंतीलाल ने बताया कि हबीब गौरी ने उससे 3 लाख का कर्ज लिया था, जिसके बदले एक चेक दिया, लेकिन वह बैंक में बाउंस हो गया। इसके बाद 12 नवंबर 2021 को परिवाद दायर किया गया।
कोर्ट ने 15 नवंबर को प्रसंज्ञान लिया और 18 जून 2022 को आरोप तय किए गए। 24 जून 2022 से दोनों पक्षों की बहस शुरू हुई। 21 मई 2025 को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी हबीब गौरी को दोषी पाया और उसे दो वर्ष के साधारण कारावास के साथ 3 लाख 70 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अगर आरोपी जुर्माना अदा नहीं करता है, तो उसे अतिरिक्त तीन महीने की साधारण कारावास भुगतनी होगी। अदालत ने आदेश दिया कि 3.65 लाख की राशि जयंतीलाल को क्षतिपूर्ति के तौर पर दी जाए, जबकि 5 हजार राजकोष में जमा कराए जाएं। परिवादी की ओर से अधिवक्ता अशोक पाटीदार ने पैरवी की।
