पत्नी की हत्या करने वाले आराेपी पति काे उम्रकैद
एडीजे काेर्ट के न्यायाधीश देवेंद्र सिंह भाटी ने बुधवार काे सुनाए एक फैसले में पत्नी की नृशंस हत्या करने के आराेपी पति लोकेश पिता देवजी निनामा निवासी नवाखेड़ा काे उम्रकैद व बीस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। चार साल पहले यह वारदात हुई थी। प्रकरणानुसार आराेपी लाेकेश की आए दिन की मारपीट से परेशान हाेकर उसकी पत्नी उषा शादी के एक साल बाद ही पीहर आ गई थी। पीहर पक्ष उसे समझा-बुझा कर वापस ससुराल भेजता रहा। मई 2017 में पति ज्यादा परेशान करता रहा ताे उषा ने ससुराल जाने से मना कर दिया। कुछ दिनाें बाद ऊषा पति के साथ पीहर आई। 30 अक्टूबर 2017 काे ऊषा अपने माता-पिता के साथ ससुराल नवाखेड़ा गई। वहां लाेकेश हाथ में कुल्हाड़ी लेकर वहां पहुंच गया। लोकेश कुल्हाड़ी से ऊषा पर ताबड़ताेड़ वार करता रहा, जब तक की उसके प्राण नहीं निकल गए। आराेपी माैके से भाग निकला था।