साली से शादी कर पत्नी की हत्या की, दोनों को उम्रकैद
बांसवाड़ा | दूसरी पत्नी (साली) के साथ मिलकर पहली पत्नी की हत्या कर शव माही बैक वाटर में फेंकने के चर्चित मामले में सेशन काेर्ट ने दोषी पति और दूसरी पत्नी (साली) काे उम्रकैद की सजा सुनाई। वहीं दाेनाें पर एक लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया। काेर्ट ने गवाह और सबूतों के आधार पर खमेरा के पड़ौली गोर्धन निवासी शंकरलाल डाेडियार और उसकी दूसरी पत्नी (साली) केसर डोडियार को आईपीसी की धारा 302 में दोषी मानते हुए उम्रकैद, 25-25 हजार जुर्माना और धारा 201 में 7-7 साल के कारावास व 25-25 हजार रुपए जुर्माना लगाया। आहत पिता रामाेरवड़ली निवासी शंकरलाल निनामा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि उनकी बेटी साेना का 15 साल पहले पड़ौली गोर्धन के शंकरलाल पुत्र सोहनलाल से ब्याह कराया था। वारदात से 4 महीने पहले दामाद उनकी छाेटी बेटी केसर काे नातरे ले गया। 29 अगस्त 2020 काे मोबाइल के जरिए बड़ी बेटी की माैत की खबर मिली। जिस पर मोर्चरी जाकर देखा ताे बेटी साेना के शरीर पर चाेट के निशान थे। गले में निशान पर पिता ने गला दबाकर हत्या की आशंका जताई। पिता ने दामाद शंकरलाल और छाेटी बेटी केसर पर बड़ी बेटी की हत्या कर शव गेमन पुल में फेंकने की आशंका जताई थी। साेना का शव माही बैक वाटर में मिला था। मेडिकल रिपोर्ट में सोना की मौत गला दबाने से दम घुटने से होना सामने आया। पुलिस ने 4 दिसंबर, 2020 काे चालान पेश किया।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी साेना
लाेक अभियाेजक जिला एवं सेशन न्यायालय गिरीश डांगर ने बताया कि सोना के पिता शंकर ने अदालत में बताया कि छोटी बेटी को नातरे ले जाने से पहले आरोपी शंकर ने तय किया था कि केसर के बच्चा नहीं होगा। केसर मौसी होकर अभिषेक को ही उसका बेटा मानेगी। फिर केसर गर्भवती हो गई। इसलिए उन्होंने हत्या की साजिश की। अभिषेक ने भी उसके नाना को मां, मासी और पिता के बीच विवाद होने की जानकारी दी थी। सोना गृहिणी हाेने के अलावा आंगनबाड़ी की कर्मचारी थी।
{पड़ौली गोर्धन का है आरोपी