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हाईकोर्ट: हाइवे पर विकलांगों को टोल में छूट के निर्देश

Banswara
हाईकोर्ट: हाइवे पर विकलांगों को टोल में छूट के निर्देश
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बांसवाड़ा राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि स्टेट हाइवे पर विकलांगों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए वाहनों को टोल मुक्त किया जाए। जस्टिस संदीप मेहता जस्टिस राजेन्द्र प्रकाश सोनी की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता विष्णु प्रकाश सुनवाई हु की याचिकाओं पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता कोर्ट को बताया था कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्किलांगों के लिए विशेष तौर पर तैयार बाहनों को छूट दी जा रही है। लेकिन राज्य संचालित मार्गों पर बिकलांगों के विशेष रूप से तैयार वाहनों से भी टोल बसूला जा रहा है। जानकारी के अनुसार याचिका के निस्तारण के बाद अब दिव्यांगों को राहत मिलने की उम्मीद है। इसके साथही इस बारे में आदेश जारी होने की भी उम्मीद है।

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