किशोरी का अगवा कर दुष्कर्म करने के दोषी काे 20 साल की कठोर कैद, 20 हजार जुर्माना भी लगाया
15 वर्षीय किशोरी काे अगवा कर ज्यादती करने के एक मामले में विशेष अदालत (पाेक्साे) ने गुरुवार काे फैसला सुनाया। काेर्ट ने आरोपी काे दोषी मानते हुए 20 साल की कठोर कैद अाैर 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। मामला पाटन थाना इलाके में दाे साल पहले का है। आहत पिता ने रिपोर्ट दी थी कि उसकी नाबालिग बेटी काे अगवा कर लिया गया है। बेटी काे तलाश कर उसे अगवा करने वाले आरोपी काे गिरफ्तार किया जाए। 2 जनवरी, 2019 काे पाटन पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
जिसमें अभियुक्त रूपगढ़ निवासी बादर उर्फ बहादुर के विरुद्ध आईपीसी की धारा 363, 366, 376(3) और पाेक्साे एक्ट के तहत 11 जुलाई, 2019 काे अाराेप पत्र काेर्ट में पेश किया। मामले में काेर्ट ने दाेनाें पक्षों काे सुनने अाैर साक्षाें का अवलोकन करने के बाद आरोपी बहादुर उर्फ बादर काे आईपीसी की विभिन्न धाराओं अाैर पाेक्साे एक्ट के तहत दोषी माना। जिरह में यह भी सामने अाया था कि पीड़िता ने अपने बयान में बताया था कि उसे अगवा कर अहमदाबाद अाैर फिर सागवाड़ा ले गया। जहां उसके साथ ज्यादती की गई।
इस पर पीठासीन न्यायिक अधिकारी ने दोषी बादर काे आईपीसी की धारा 363 में 5 साल, 366 में 7 साल, 344 में 2 साल, 6 महीने, 376(2)(ठ) में 14 साल कठोर कारावास, 376(3) में 20 साल कठोर कारावास अाैर 20 हजार जुर्माना अाैर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 5(ठ)/6 के अपराध के लिए 14 वर्ष कठोर कारावास अाैर 14 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। सभी मूल सजाए साथ-साथ चलेंगी।