समय से पहले सेवा बंद करने पर, डिश टीवी एंटीना की राशि और परिवाद व्यय 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज से लौटाने के आदेश
समय से पहले निशुल्क सेवा बंद करना सेवा दाेष: आयोग
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने ऑनलाइन खरीदी गई डिश टीवी एंटीना अाैर फिर सर्विस बंद कर देने के मामले में कंपनी का सेवा दाेष मानते हुए आदेश दिया। आयोग के समक्ष कलिंजरा निवासी औरंगजेब खान ने परिवाद पेश किया था। जिसमें अमेजन डाॅट इन, अमेजन अमेजन डवलपमेंट सेंटर इंडिया प्रा.लि. बैंगलाेर, डिश टीवी इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली, मैमर्स बी.के.बेचर प्रा.लि. नवी मुंबई और शुभम म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर के प्रोपराइटर विजय पंचाल के खिलाफ परिवाद पेश किया था।
जिसमें बताया कि 23 फरवरी, 2017 काे उसने अमेजन डाॅट इन से ऑनलाइन शापिंग के तहत विशेष पैकेज के तहत 2 मार्च काे एक डिश टीवी खरीदा। परिवादी काे ऑर्डर के तहत 2 महीने का विविंग सब्स्क्राइबर निशुल्क दिया था, जाे 2 मई, 2017 तक वैध था। लेकिन विपक्षी की ओर से यह 18 अप्रैल काे बंद कर दिया गया। आयोग ने माना कि परिवादी ने ऑनलाइन कंपनी अमेजन डाॅट इन से विशेष पैकेज में खरीदा था। प्रार्थी के मकान पर इंस्टाल करवाई गई।
अप्रार्थी ने समय से पहले ही निशुल्क सेवाओं काे बंद कर दिया, जाे सेवा में कमी काे दर्शाता है। आयोग की ओर से अध्यक्ष राजेश सिंह शेखावत, सदस्य कमलेश शर्मा, भावना मेहता ने आदेश सुनाया कि परिवादी काे डिश टीवी के 1200 रुपए और परिवाद व्यय 1200 रुपए, परिवाद पेश करने की दिनांक से अदायगी तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज, 5 हजार रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति के अदा करें। इसके अलावा विपक्षीगण काे 5 हजार रुपए राज्य उपभोक्ता कल्याण काेष में जमा कराने और निर्णय की पालना एक महीने के भीतर सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया।