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नाबालिग काे अगवा कर ज्यादती के दोषी काे 14 साल की कठोर कैद

Banswara
नाबालिग काे अगवा कर ज्यादती के दोषी काे 14 साल की कठोर कैद
@HelloBanswara - Banswara -

नाबालिग काे अगवा कर ज्यादती करने के पांच साल पुराने एक प्रकरण में विशेष अदालत ने दोषी नल्दा हाल भूतपाड़ा निवासी झालमा उर्फ जालमा काे 14 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषी नल्दा पर काेर्ट ने 14 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। घटना आंबापुरा थाना इलाके की है। 16 सितंबर, 2015 काे परिवादी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि करीब डेढ़ महीने पहले उनकी बेटी आंबापुरा कपड़े लेने गई थी। लेकिन वापस घर नहीं लाैटी। महीनेभर तक परिजनों ने आसपास तलाश किया। पता चला की पीड़िता काे उसके भतीजे ने जालमा काे नाते दे दी। इस पर परिजनों ने जब जालमा के परिजनों से जानकारी लेना चाहा ताे उन्हें ये कहते हुए टालते रहे की लड़का अाैर लड़की दाेनाें मजदूरी के लिए गए है। उनके बारे में ज्यादा पूछने पर मारने, मरने पर उतारू हाे जाते। रिपोर्ट में यह भी बताया उनकी बेटी ने उसकी इच्छा सेे नाता किया है या उसे राजू भगाकर ले गया है, इसकी जांच कर उनकी बेटी उन्हें वापस दिलाई जाए। शिकायत पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 363 में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। बाद में झालमा के खिलाफ काेर्ट में चालान पेश किया। इस पर काेर्ट ने पत्रावलियों के अवलोकन अाैर साक्षाें के आधार पर पीठासीन अधिकारी ने आरोपी झालमा काे दोषी मानते हुए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 5(एल) सपठित धारा 6 के अपराध के लिए 14 वर्ष का कठोर कारावास अाैर 14 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। सरकार की अाेर से मामले में लाेक अभियोजक शाैकत हुसैन ने पैरवी की।

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