शहर में जल्दी नक्शे पास कराने के लिए 'फास्ट ट्रैक अप्रूवल'
बांसवाड़ानगरीय विकास विभाग ने प्रदेश के सभी निकायाें में पिछले दिनाें नक्शे पास कराने सहित कई व्यवस्थाएं आनॅलाइन कर दी है। अब विभाग ने नक्शे जल्द पास कराने का एक अाैर ऑप्शन तैयार कर दिया है। 'फास्ट ट्रैक अप्रूवल' के इस विकल्प का उपयाेग कर तीन कार्य दिवस में नक्शा पास करवाया जा सकता है। इसके प्रदेश के कई निकायों में लागू कर दिया है। यह व्यवस्था दाे हजार वर्गमीटर व उससे बड़े भूखंडाें के लिए लागू की गई है। विभाग की अाेर से जारी अधिसूचना के अनुसार एकीकृत भवन विनियम 2017 में संशाेधन कर भवन निर्माण अनुज्ञा के लिए 'फास्ट ट्रैक अप्रूवल' का प्रावधान जाेड़ा गया है। इसका चयन करने पर अावेदक काे भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क सामान्य दर से डेढ़ गुणा तथा अन्य शुल्क सामान्य दर से जमा कराने हाेंगे। इस प्रक्रिया के तहत आनॅलाइन निर्माण अनुज्ञा तीन कार्यदिवस में जारी हाे जाएगी। लेकिन इसके लिए नगर परिषद में पुराने नियमों के तहत ही अप्रुवल दी जा रही है, शहर में अगले बोर्ड के बनने के बाद ही ऑनलाइन सिस्टम शुरू होने के आसार हैं।
अनुमोदन से भवन के नक्शे तक सब कुछ ऑनलाइन - अावेदनकर्ता द्वारा निकाय के प्राधिृकत अधिकारी काे प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्र देना होगा। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यदि काेई बकाया राशि हाे ताे जमा करवाकर अदेय प्रमाण पत्र तीन दिन में जारी करना अनिवार्य हाेगा। आनॅलाइन भवन नक्शा अनुमाेदन सिस्टम में सामान्य निर्धारित प्रक्रिया के अलावा 'फास्ट ट्रैक अप्रूवल' का विकल्प हाेगा। विकल्प का चयन करने पर इसके तहत भवन निर्माण अनुज्ञा जारी की जाएगी। नक्शा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से प्रस्तुत होगा और इसमें एकीकृत भवन निर्माण विनियम 2017 के प्रावधानाें की पालना हाेगी। निकाय से जारी रजिस्टर्ड पट्टा व बकाया की एनअाेसी व शपथ पत्र, भूखंड का नवीनतम जीयो टैग फाेटाेग्राफ, भूखंड के मालिक होने के लिए बार काैंसिल अाॅफ इंडिया से हाईकाेर्ट में प्रेक्टिस करने वाले वकील का प्रमाण पत्र, भवन की ऊंचाई 15 मीटर से अधिक हाेने पर फायर एनअाेसी, बीस हजार वर्गमीटर से अधिक हाेने पर पर्यावरण संबंधी शपथपत्र, भवन के स्ट्रक्चल सेफ्टी के लिए इंजीनियर या एक्सपर्ट का प्रमाण पत्र, अगर एयरपाेर्ट क्लीयरेंस जरूरी है ताे एयरपाेर्ट अाथाेरिटी की एनअाेसी पेश करनी हाेगी। इन सभी को पूरा कर आनॅलाइन अावेदन मिलने पर सही हाेने के बाद साफ्टवेयर से राशि की गणना की जाकर डिमांड नाेट जारी किया जाएगा। राशि अावेदक आनॅलाइन जमा करवाएगा। इसके बाद नक्शा अप्रूव कर दिया जाएगा।
इन पर लागू होगा :
- निकाय द्वारा नीलामी में बेचे गए दाे हजार वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखंड।
- कृषि भूमि पर रूपांतरित ग्रुप हाउसिंग के 10 हजार वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के आवासीय भूखंड।
- कृषि भूमि पर रूपांतरित कामर्शियल व मिक्स लैंड के उपयोग में पांच हजार वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखंड।
- कृषि भूमि पर रूपांतरित हाेटल/रिसाेर्ट/माेटल/टूरिज्म यूनिट उद्देश्य से सभी क्षेत्रफल के भूखंड।
- कृषि भूमि पर रूपांतरित संस्थानिक के उपयोग के लिए अाठ हजार वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखंड।
सॉफ्टवेयर यहां शुरू नहीं हुआ है। जिस एजेंसी को यह काम करना है वो यहां सॉफ्टवेयर शुरू कराती है तो यहां भी ऑनलाइन अप्रुवल दिया जाएगा। -प्रभूलाल भाभोर, आयुक्त नगर परिषद