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एक व्यक्ति झाड़ियों में से सफेद जरीकेन लेकर आया उसमें 8-10 बोतल शराब थी, भागने लगा, पकड़ा गया

Banswara
एक व्यक्ति झाड़ियों में से सफेद जरीकेन लेकर आया उसमें 8-10 बोतल शराब थी, भागने लगा, पकड़ा गया
@HelloBanswara - Banswara -

"हम गश्त पर जा रहे थे। अचानक सामने से एक व्यक्ति झाड़ियों में से सफेद रंग की जरीकेन लेकर आता हुआ दिखाई दिया। वह पुलिस जाब्ते की वर्दी देखकर जरीकेन को साइड में रखकर भागने लगा। हमने उसका पीछा करके पकड़ लिया। जांच करने पर पता चला कि सफेद जरीकेन में 8-10 बोतल देसी महुआ का हथकशी शराब है। रास्ते में जा रहे राहगीर को रोका और उसे सूचना देकर उसके सामने शराब ले जाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करके 8-10 बोतल शराब को जब्त कर लिया। ऊपर लिखी गई पांच लाइनें पुलिस की एफआईआर में लिखी रिपोर्ट है।

ऐसी एक-दो, चार-पांच नहीं 27 एफआईआर हैं भूंगड़ा थाना पुलिस की। आश्‍चर्यजनक है कि 37 दिन में दर्ज हुई इन सभी 27 एफआईआर में शिकायतकर्ता कोई अन्य व्यक्ति नहीं स्वयं भूंगड़ा पुलिस ही है। राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 16 और 54 के तहत सभी एफआईआर 20 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर तक की हैं। इनमें से अधिकांश में 7 या 8 बोतल शराब जब्त बताई हैं। कुछ मामलों में 9 और 10 बोतल शराब भी बताई हैं। अधिकांश मामलों में झाड़ियों से सफेद जरीकेन में शराब लाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। करीब आधा दर्जन मामलों में आरोपी को मौके से भागना भी बताया हैं।

^ ऐसा नहीं है, जो टीम कार्रवाई के लिए जाती है और उन्हें जो मौके पर दिखता है वैसा ही एफआईआर में लिखा जाता है।

- रमेश पाटीदार, थानाधिकारी, भूंगड़ा

{ 27 एफआईआर में ऐसा कैसे हो सकता है कि सभी व्यक्ति झाड़ियों में से ही निकलकर आए हो। सभी के पास सफेद कलर की ही जरीकेन हो। सभी पुलिस जाब्ते की वर्दी को देखकर भागने लगे लेकिन पुलिस ने उसका पीछा करके उनको पकड़ लिया हो। किसी के पास पास 10 लीटर से ज्यादा शराब नहीं मिली। सभी के पास से 6 से 10 लीटर शराब ही मिली।

{आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 16 और 54 में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी होती है। जमानत भी कोर्ट से ही लेनी पड़ती है लेकिन ऐसे ज्यादातर मामलों में जब्त शराब की बोतल 20 से कम ही होती हैं। देसी शराब है तो 7 से 8 लीटर तक जब्ती होती है। क्योंकि, 20 से ज्यादा बोतल शराब होने पर जमानत मिलना मुश्किल हो सकता है।

कम बोतल होने पर 6 माह से कम नहीं, 3 वर्ष से अधिक नहीं और 20 हजार जुर्माने का प्रावधान है। जबकि 50 बोतल या इससे अधिक होने पर सजा 3 वर्ष से कम नहीं, लेकिन 5 वर्ष तक की हो सकेगी। 20 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा आबकरी शुल्क के नुकसान का 10 गुना जुर्माना वसूला जा सकता है।

{पुलिस शराब की रेट को लेकर भी कंफ्यूज है। पुलिस ने एक बार सात लीटर शराब के 320 रुपए और एक बार 280 रुपए बताए । कुछ मामलों में पुलिस ने जब्त शराब की कीमत ही नहीं बताई।

एफआईआर में केवल मात्रा बताई गई। 27 एफआईआर में लाखों रुपए की शराब न होकर केवल 8 हजार 800 रुपए की शराब ही थी।

{20 सितंबर: 3 एफआईआर में 7-7 लीटर शराब 280-280 रुपए की बताई।

{23 सितंबर: 1 एफआईआर में 7 लीटर शराब थी लेकिन कीमत नहीं बताई।

{30 सितंबर: 6 एफआईआर में से तीन में 10-10 लीटर शराब 400-400 रुपए, दो में 9-9 लीटर शराब 360-360 रुपए और 1 में 8 लीटर शराब 320 रुपए की।

{2 अक्टूबर: 2 एफआईआर में से एक में 8 लीटर शराब 320 रुपए और दूसरी में मात्रा और कीमत नहीं बताई।

{8 अक्टू.: 2 एफआईआर में से एक में 8 लीटर शराब 320 रुपए और दूसरी में मात्रा और कीमत नहीं बताई।

{9 अक्टू.: 2 एफआईआर में से एक में 7 लीटर शराब 320 रुपए और दूसरी में 7 लीटर शराब 280 रुपए की।

{10 अक्टू.: 2 एफआईआर में 8-8 लीटर शराब 320-320 रुपए की।

{11 अक्टू.: 1 एफआईआर में 7 लीटर शराब 280 रुपए की।

{15 अक्टू.: 2 एफआईआर में 8-8 लीटर शराब 320-320 रुपए की।

{16 अक्टू.: 1 एफआईआर में 8 लीटर शराब 320 रुपए की।

{17 अक्टू.: 2 एफआईआर में से 1 में 8 लीटर शराब 320 रुपए और दूसरी में 9 लीटर शराब 360 रुपए की बताई।

{18 अक्टू.: 1 एफआईआर में 7 लीटर शराब 280 रुपए की।

{26 अक्टू.: 1 एफआईआर में 10 लीटर शराब 400 रुपए की।

{27 अक्टूबर: 1 एफआईआर में 8 लीटर शराब 320 रुपए की।

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