पंचायती राज में शैक्षणिक योग्यता खत्म, अनपढ़ भी लड़ सकेगा चुनाव
Banswara May 25, 2019 - राजस्थान राज्य विधान मण्डल के अधिनियम के द्वारा राज्य की पंचायती राज संस्था के किसी पंच या सदस्य के निर्वाचन की अर्हताओं संबंधित प्रावधानों में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी की गई है।
इस संबंध में पंचायती राज विभाग के संयुक्त शासन सचिव(विधि) द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) को भेजे गए पत्र में अवगत कराया गया है कि जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य एवं सरपंचों के निर्वाचन के लिए लागू शैक्षणिक योग्यता के प्रावधानों को हटा दिया है। मतलब की अनपढ़ भी पंचायती राज में अब चुनाव लड सकता है |