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ग्राम विकास अधिकारी भर्ती, टीएसपी में बुलाए 8 गुना अभ्यर्थी, कोर्ट ने किया तलब

Banswara
ग्राम विकास अधिकारी भर्ती, टीएसपी में बुलाए 8 गुना अभ्यर्थी, कोर्ट ने किया तलब
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ग्राम विकास अधिकारी भर्ती मुख्य परीक्षा के लिए टीएसपी एवं नॉन टीएसपी दोनों के लिए एक ही 50 प्रतिशत का पैमाना रखने के फैसले को चुनौती देती हुई याचिका में राजस्थान उच्च न्यायालय ने सरकार से जवाब तलब किया है। तहसील गढ़ी निवासी लोकेंद्र सिंह और सलूंबर निवासी प्रेम सिंह की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता ऋतुराज सिंह राठौड़ ने न्यायालय को बताया कि विभाग द्वारा 2021 में ग्राम विकास अधिकारी की विज्ञप्ति जारी की गई थी। परीक्षा दो चरणों में होनी थी, प्रथम प्रारंभिक परीक्षा एवं द्वितीय मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा केवल अहर्क/योग्यता जांच परीक्षा होगी एवं इसके प्राप्तांकों का ग्राम विकास अधिकारी पद पर चयन से सीधा संबंध नहीं होगा। मुख्य परीक्षा के लिए 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाना था। विभाग द्वारा कुछ समय पश्चात संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई। जिसमें 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाए जाने के प्रावधान को संशोधित करके बताया गया कि श्रेणीवार रिक्त पदों की संख्या को ध्यान में रखते हुए इष्टतम स्तर तक अभ्यर्थी पात्र घोषित किए जाएंगे।


विभाग द्वारा अब परिणाम जारी किया गया, जिसमें आश्चर्यजनक रूप से टीएसपी एवं नॉन टीएसपी दोनों क्षेत्रों के लिए मुख्य परीक्षा में बुलाए जाने के लिए 50 प्रतिशत का पैमाना रखा गया, जबकि सहरिया, टीएसपी क्षेत्र जनजाति, पूर्व सैनिक आदि अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा में बुलाए जाने के प्रतिशत में शिथिलता दी गई। 50 प्रतिशत का एक ही पैमाना रखने का यह परिणाम हुआ की नॉन टीएसपी क्षेत्र में मुख्य परीक्षा के लिए 37 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है, जबकि टीएसपी क्षेत्र में मात्र 8 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है।


अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया कि, क्योंकि टीएसपी क्षेत्र सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है इसलिए पीटीआई भर्ती, अध्यापक भर्ती, फायरमैन भर्ती, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती, आदि समस्त भर्तियों में टीएसपी क्षेत्र का कट ऑफ नॉन टीएसपी क्षेत्र के मुकाबले हमेशा कम गया है। अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद माननीय न्यायाधीश अरुण भंसाली ने सरकार से जवाब तलब किया एवं अगली पेशी तक अपना जवाब पेश करने के लिए निर्देश दिए।

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