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नाबालिग को अगवा कर ज्यादती के दोषी को 20 साल कठोर कैद

Banswara
नाबालिग को अगवा कर ज्यादती के दोषी को 20 साल कठोर कैद
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बांसवाड़ा सामान खरीदने बाजार निकली बालिका को अगवा कर ज्यादती करने के 4 साल पुराने मामले में पोक्सो कोर्ट ने बुधवार को अहम फैसला सुनाया। पीठासीन अधिकारी परमवीर सिंह चौहान ने दोषी युक्‍क दाहोद के ह ईटा क्षेत्र के जयंती पुत्र पुना को विभिन्न धाराओं में 20 कर काका और एक लाख सजा सुनाई विशिष्ट लोक अभियोजक शौकत हुसैन ने बताया कि घटना सललोपाट थाना क्षेत्र में 7 नवंबर, 2019 की है। पीड़िता की मां ने थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि दशहरे के दिन उनकी 13 वर्षीय बेटी दुकान पर सामान खरीदने निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। काफी तलाशा, रिश्तेदारों के यहां जानकारी ली लेकिन कोई पता नहीं चल पाया। बाद में पता चला कि आरोपी जयंती उसे दुकान पहुंचने से फ्ले ही बहला-फुसलाकर ले गया। आरोपी ने पीड़िता को विजापुर, गुजरात और ईटा गांव में अपने घर ले जाकर किसी कमरे में 10 दिन तक बंद रखा। जहां पीड़िता की इच्छा के विरुद्ध आरोपी ने बार-बार ज्यादती की। पुलिस ने रिपोर्ट आधार पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। 4 साल से न्यायिक अभिरक्षा में दोषी आरोपी को गिरफ्तार किया, जो फिलहाल 4 साल से न्यायिक अभिरक्षा में है। वारदात के समय आरोपी 22 साल का था। कोर्ट ने पत्रावलियों के अकलोकन और मौजूदा साक्ष्यों के आधार पर आईपीसी की धारा 363 में 3 वर्ष, 366 में 5 वर्ष, 344 में 1 साल और 376 (3) में 20 वर्ष का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

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