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1 अप्रैल से ये 10 जरूरी बदलाव; पैन कार्ड व आधार लिंक करना अनिवार्य, भविष्य निधि के योगदान से मिले ब्याज पर भी लगेगा टैक्स

Banswara
1 अप्रैल से ये 10 जरूरी बदलाव; पैन कार्ड व आधार लिंक करना अनिवार्य, भविष्य निधि के योगदान से मिले ब्याज पर भी लगेगा टैक्स
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  • जीएसटी का नियम सरल, दवाओं पर खर्च बढ़ जाएगा, घर खरीदने वालों को भी केंद्र सरकार नहीं देगी रियायत

एक अप्रैल से नया वित्त वर्ष 2022-23 शुरू होने वाला है। नए वित्त वर्ष के साथ ही देश में कुछ नए नियम या यूं कहें कि कुछ बदलाव लागू हो जाएंगे। इन बदलावों का असर हर व्यक्ति की जेब पर होगा। एक अप्रैल से जो बदलाव लागू होने वाले हैं, उनमें बैंकिंग, टैक्स, कार कीमतों से जुड़े बदलाव आदि शामिल हैं। कुछ बदलाव वे हैं, जिनकी घोषणा बजट 2022 के दौरान हुई थी। दैनिक भास्कर में पढ़िए इन बदलावों के बारे में।

पीएफ खाते पर टैक्स : 1 अप्रैल से नए आयकर कानून लागू होंगे। इसलिए पीएफ अकाउंट को दो भागों में बांटा जा सकता है, जिस पर टैक्स भी लगेगा। नियम के मुताबिक, ईपीएफ खाते में 2.5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री योगदान का कैप लगाया जा रहा है। अगर इससे ऊपर योगदान किया तो ब्याज आय पर टैक्‍स लगेगा। वहीं, सरकारी कर्मचारियों के जीपीएफ में टैक्‍स फ्री योगदान की सीमा 5 लाख रुपए सालाना है।

पोस्ट ऑफिस के नियम : पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए जरूरी बदलाव होने जा रहे हैं। एक अप्रेल 2022 से पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम और टर्म डिपॉजिट काउंट्स पर ब्याज का पैसा सेविंग खाते में ही मिलेगा। पोस्ट ऑफिस जाकर कैश में ब्याज का पैसा नहीं ले सकते। सेविंग खाते से लिंक कराने पर ब्याज का पैसा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ट्रांसफर हो जाएगा।

म्यूचुअल फंड में निवेश के नियम : म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए भुगतान चेक, बैंक ड्राफ्ट या अन्य किसी भौतिक माध्यम से नहीं कर पाएंगे। म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन एग्रीगेशन पोर्टल एमएफ यूटिलिटीज (एमएफयू) 31 मार्च से चेक-डीडी आदि के जरिए भुगतान सुविधा बंद करने जा रहा है। बदलाव के तहत 1 अप्रेल से म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने के लिए आपको सिर्फ यूपीआई अथवा नेटबैंकिंग के जरिये ही भुगतान करना होगा।

जीएसटी का सरल नियम : केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने माल और सेवा कर के तहत ई-चालान (ई-चालान) जारी करने के लिए टर्नओवर सीमा को पहले तय सीमा 50 करोड़ से घटाकर 20 करोड़ रुपए कर दिया है।

दवाओं पर होगा ज्यादा खर्च : पेन किलर, एंटीबायोटिक्स, एंटी-वायरस समेत जरूरी दवाओं की कीमतें 1 अप्रैल से बढ़ने वाली हैं। सरकार और ड्रग प्राइसिंग अथॉरिटी नशेड्यूल दवाओं की कीमतों में के लिए 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी की अनुमति दी है। अब 800 से ज्यादा दवाओं की कीमत बढ़ेगी।

अघोषित आय नहीं हो सकेगी एडजस्ट : अब तक व्यापार में हुआ नुकसान 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता था और नुकसान से एडजस्ट होता था। अब पकड़ी गई नकद राशि को पुराने नुकसान से एडजस्ट नहीं किया जाएगा। इस राशि पर कर भुगतान अनिवार्य होगा।

1 अप्रैल से होमबायर्स को झटका : केंद्र सरकार पहली बार घर खरीदने वालों को धारा 80EEA के तहत टैक्स छूट का फायदा देना बंद करने जा रही है। बता दें कि 2019-20 के बजट में केंद्र सरकार ने 45 लाख रुपए तक का घर खरीदने वालों को होम लोन पर अतिरिक्त 1.50 लाख आयकर लाभ की घोषणा की थी। 1 फरवरी 2022 को बजट में वित्त वर्ष 2022-23 से इस सुविधा को एक्सटेंड नहीं किया है।

सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेशल एफडी बंद : सीनियर सिटीजन्स के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान कई बैंकों ने स्पेशल एफडी योजना की शुरुआत की थी। सीनियर सिटीजन को एफडी पर ज्यादा फायदा मिल रहा है। हालांकि, अब कुछ बैंक इस योजना को बंद कर सकती है।

क्रिप्टोकरेंसी पर लागू नया नियम : क्रिप्टोकरेंसी पर लगने वाले टैक्स नियम भी शामिल हैं। हालिया बजट में वित्त मंत्री ने कहा था कि सभी वर्चुअल डिजिटल एसेट (वीडीए) या क्रिप्टो एसेट पर 30 परसेंट टैक्स लगेगा, अगर उसे बेचने पर फायदा होता है। इसके अलावा, जब-जब कोई क्रिप्टो एसेट बेचा जाएगा, तब-तब उसकी बिक्री का 1% टीडीएस कटेगा।

पैन-आधार लिंक नहीं तो लगेगा फाइन : 31 मार्च तक किसी व्यक्ति ने पैन और आधार कार्ड लिंक नहीं किया है तो उनका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा। 1 अप्रैल के बाद यह किया जाता है तो सरकार फाइन वसूलेगी। इससे बचने के लिए आधार-पैन लिंक जरूरी है।

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