सुप्रीम कोर्ट ने तांडव के मेकर्स और एक्टर्स की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इंकार किया; कहा- आप धार्मिक भावनाएं आहत नहीं कर सकते
वेब सीरीज तांडव के मेकर्स और एक्टर्स को सुप्रीम कोर्ट से बुधवार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मेकर्स और एक्टर्स पर दर्ज FIR पर रोक और गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन देने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने वेब सीरीज पर टिप्पणी करते हुए कहा, ''आप लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं कर सकते हैं।'' हालांकि, कोर्ट ने 6 अलग-अलग राज्यों में दर्ज हुई FIR को ट्रांसफर करने और क्लब करने की अपील पर नोटिस जारी किया है।
लंबी बहस चली
वेब सीरीज तांडव के मेकर्स और एक्टर्स की ओर से सीनियर एडवोकेट एफएस नरीमन, मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ लूथरा ने पक्ष रखा। जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की बेंच के सामने याचिकाकर्ताओं के वकील ने अर्नब गोस्वामी मामले में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए राहत की अपील की थी। रोहतगी ने अमेजन इंडिया की क्रिएटिव हेड अपर्णा पुरोहित की ओर से, लूथरा ने राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की ओर से दलीलें रखीं।
कोर्ट ने कहा, आप हाईकोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र हैं
कोर्ट ने कहा, 482 CrPC के तहत मिली शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हम दर्ज FIR पर रोक नहीं लगाएंगे और न ही किसी तरह का प्रोटेक्शन देंगे। आपके पास हाईकोर्ट जाने का विकल्प है। आप हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के लिए स्वतंत्र हैं।