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सरपंचों-वार्डपंचों की आरक्षण लॉटरी 16 से 19 तक, प्रधान, जिपस, पंसस की 20 को

Banswara
सरपंचों-वार्डपंचों की आरक्षण लॉटरी 16 से 19 तक, प्रधान, जिपस, पंसस की 20 को
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पंचायतीराज संस्थाओं के पदों के आरक्षण की प्रक्रिया 22 दिसंबर तक पूरी करनी है। इसको लेकर कार्यक्रम भी निर्धारित कर दिया गया है। कलेक्टर अंतरसिंह नेहरा ने बताया कि प्रधान, जिपस, पंसस के आरक्षण के निर्धारण व आवंटन कलेक्टर कार्यालय में 20 दिसंबर को सुबह 11 बजे किया जाएगा। इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग से निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत समितियों के सरपंच व वार्ड पंच के आरक्षण का निर्धारण व आवंटन 16 से 19 दिसंबर को संबंधित उपखंड अधिकारी स्तर पर किया जाएगा। कलेक्टर ने सभी उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सरपंच व वार्ड पंच पदों के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग व महिलाओं के लिए आवंटित किए जाने वाले पदों का निर्धारण कर 19 दिसंबर तक भेजने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सरपंच और वार्ड पंच पदों के श्रेणीवार आरक्षण व आवंटन की सूचना मय सीडी 20 दिसंबर तक भिजवानी होगी। इसके अलावा लॉटरी की तिथि भी निर्धारित की गई है। जिसमें एसडीएम बांसवाड़ा एवं छोटी सरवन के अनुसार बांसवाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र के उक्त वार्डों की लॉटरी 19 दिसंबर को उपखंड कार्यालय बांसवाड़ा में सुबह 11 बजे तथा छोटी सरवन क्षेत्र के वार्डों की लॉटरी में भी सुबह 11 बजे पंचायत समिति छोटी सरवन में होगी। इसके लिए टीएडी मंत्री अर्जुनसिंह बामनिया को बैठक में भाग लेंगे। तलवाड़ा पंचायत समिति सभागार में 18 दिसंबर सुबह 11 बजे लॉटरी होगी। यहां पर टीएडी मंत्री अर्जुनसिंह बामनिया और गढ़ी विधायक कैलाश मीणा मौजूद रहेंगे।
नवगठित पांचवड़ा पंचायत निरस्त होगी :हाईकार्ट
राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए राज्य में 15 नवंबर के बाद बनी सभी ग्राम पंचायतों को निरस्त कर दी है। अब ये गांव पूर्व की पंचायत में यथावत माने जाएंगे। हाईकोर्ट के इस फैसले का असर बांसवाड़ा जिले में भी पड़ा है। यहां पर 15 नवंबर के बाद बनी अरथूना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पांचवड़ा भी निरस्त मानी जाएगी। पांचवड़ा को पादेड़ी से अलग कर नई पंचायत बनाई थी। गौरतलब है कि जिले में 346 पंचायतें थी। इसके बाद 73 पंचायतें नई बनाई थी, जिसे मिलाकर कुल 418 पंचायतें बनी थी। इसके बाद फिर 2 दिसंबर को पंचायत पुनर्गठन की जारी अधिसूचना में पांचवड़ा नई पंचायत बनाई थी। अब हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार पांचवड़ा पंचायत निरस्त होगी।

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