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आरटीआई में जानकारी नहीं दी, एक्सईएन पर 5 हजार का जुर्माना

Banswara
आरटीआई में जानकारी नहीं दी, एक्सईएन पर 5 हजार का जुर्माना
@HelloBanswara - Banswara -

पीडब्ल्यूडी से 2019 में हुए कामों की जानकारी मांगी थी


सूचना का अधिकार में मांगी गई जानकारी नहीं देने पर राज्य सूचना आयोग ने गढ़ी पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि गढ़ी एक्सईएन के वेतन से काटी जाएगी। दरअसल कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष अब्दुल गफ्फार ने आरटीआई के तहत गढ़ी पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन से 1 सितंबर 2019 से 9 दिसंबर 2019 तक गढ़ी क्षेत्र में हुए कार्यों की जानकारी मांगी थी, लेकिन पीडब्ल्यूडी ने यह जानकारी नहीं दी। इसके बाद कांग्रेस नेता गफ्फार ने राज्य सूचना आयोग से फिर अपील की थी। जिस पर सूचना आयोग ने गढ़ी पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन को प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं 15 दिन में देने के निर्देश दिए। आरटीआई के तहत अपील पर राजस्थान सूचना आयोग ने पीडब्ल्यूडी जयपुर के मुख्य अभियंता को आदेश की प्रति भेजकर इसकी पालना सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही समय पर सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराने पर गढ़ी पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाकर उनके वेतन से काटने के निर्देश दिए।

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