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8 बच्चियों से दुष्कर्म के आरोपी हैडमास्टर पोर्न फिल्म देखकर करता था गंदी हरकत, मोबाइल में मिले 2 छात्राओं के 5 न्यूड फोटो

Dungarpur
8 बच्चियों से दुष्कर्म के आरोपी  हैडमास्टर पोर्न फिल्म देखकर करता था गंदी हरकत,  मोबाइल में मिले 2 छात्राओं के 5 न्यूड फोटो
@HelloBanswara - Dungarpur -

8 बच्चियों से दुष्कर्म के आरोपी की वीसी के जरिए कोर्ट में पेशी1500 पेज की चार्जशीट पेश

डूंगरपुर : सरकारी स्कूल की दुष्कर्म पीड़ित 8 छात्राओं को इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस ने 54 दिन में ही जांच पूरी कर सोमवार को 1500 पेज की चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी। जिसमें आरोपी हैडमास्टर रमेशचंद्र कटारा की हैबानियत को  उजागर करने वाले कई नए आोपी हैडमास्टर। खास सामने आए है। कटारा की वीसी के जरिए पेशी हुई।

चार्जशीट के मुताबिक आरोपी पोर्न फिल्में देखने का आदी हो चुका था। पोर्न फिल्में देखने के बाद कह बच्चियों के साथ गलत हस्कत करता। मोबाइल स्किवर से पुलिस को करीब 50 से अधिक पोर्न फिल्में मिली है। वहीं ऑनलाइन पोर्न फिल्में सीधे सर्च करके देखने की हिस्ट्री के जरिये भी पद हुई है। आरोपी का यह झूठ भी बेनकाब हो चुका है जिसमें उसने बच्चियों के फोटो अपने मोबाइल से नहीं स्रींचने का दावा किया था। पुलिस जांच सामने आया है कि आरोपी ने दो बच्चियों के पांच पड फोटो अपने नए घर में क्लिक किए थे। एक बच्ची के साथ न्यूड सेल्फी ली थी। जिसे शिकायत के बाद अपने मोबाइल से डिलीट कर दिया था। पीड़िताओं के परिजनों के पुलिस के पास पहुंचने के बाद से ही आरोपी हैडमास्टर को पता चल गया था कि वह पकड़ा जाएगा। इसलिए ज्यादती के मामले में कितनी सजा हो सकती है। इसकी जानकारी के लिए कानून की धाराओं के बारे में इंटरनेट पर सर्च भी किया।

पुलिस ने चार्जशीट में शामिल किया है कि पुलिस घटना स्थल की तस्दीक करने के लिए पीड़ित  बच्चियों को लेकर आरोपी हैडमास्टर के नये मकान पहुंची। जहां एक बच्ची ने आरोपी हैडमास्टर के घर तक जाने का पूरा रास्ता बता दिया। आरोपी हैडमास्टर बच्चियों को स्कूल से स्कार्पियो में नये मकान तक दूसरे रास्ते से ले जाता था। आरोपी हैडमास्टर के घर पहुंचने पर दरवाजा खोलने पहले ही बच्चियों ने बता दिया कि वहां भीतर अलमारी है, कहां पर चारपाई है और कहां कमरा है। पुलिस बच्चियों के बताए रास्ते के अनुसार आरोपी हैडमास्टर के घर तक पहुंची।

मृत्युदंड का प्रावधान
पुलिस ने अपनी चार्जशीट में आरोपी हैडमास्टर के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354 (क), 376, 376(3), लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (संशोधित) 2012, 21019 की धारा 5,6,9 व 10 के तहत चालान पेश किया है। जांच अधिकारी डिप्टी राकेश शर्मा के मुताबिक दर्ज धाराओं में दोष प्रमाणित होने पर अधिकतम 20 साल की सजा या आजीवन कारावास व मृत्युदंड सजा का प्रावधान है।

चॉकलेट, चिप्स का देता लालच ताकि विरोध नहीं करे
पीड़ित सभी छात्राएं 9 से 12 साल की है। हर घटना के बाद आरोपी उन्हें चॉकलेट व चिप देता था। कभी 10-20-50 रुपए देता ताकि कोई विरोध नहीं करें। आरोपी छात्राओं को अपने घर तक ले जाता था। नाबालिग बच्चियां एक साल से दुष्कर्म छेडछाड़ की बात कहीं थी, आरोपी हैडमास्टर 6 माह से ऐसा करना कबूल रहा था। आरोपी छात्राओं को इसके बारे में किसी को नहीं बताने के लिए धमकाता था। इसी के चलते छात्राओं के परिजनों को भी इसकी भनक नहीं लगी स्कूल में कमरा नंबर 8 है, इसके आगे सीधे चौक या मैदान है, पीछे एक खिड़की है। मैन गेट से किसी के ग्रवेश व हलचल होने पर सीधे नजर पड़ती है। इसलिए आरोपी बच्चियों के साथ दुष्कर्म व छेड़छाड़ की घटना के लिए कमरा नंबर 8 का इस्तेमाल करता था। जिस दिन छात्रा ने प्रकरण दर्ज कराया, उस दिन भी आरोपी हेडमास्टर स्कूल गया था। पुलिस ने जब मोबाइल की लोकैशन निकली तो पता चला कि छुड्टी के हर दिन सुबह ही स्कूल पहुंच जाता था।

स्कूल में लगा बोर्ड, कोई गलत तरीके से स्पर्श करे तो संत्था प्रधान को बताएं, और यहां... हैडमास्टर ने ही भरोसा तोड़ा

स्कूल सूरक्षा के तहत विद्यार्थियों के लिए उस स्कूल के सूचना बोर्ड पर जानकारी लिखी है कि विद्यार्थी क्या करें य क्‍या न करें। बोर्ड पर लिखा है कि किसी अनजान व्यक्ति की ओर से गलत तरीके से स्पर्श करने पर डरें नहीं, जोर से चिल्लाए। मदद के लिए पुकारें। जल्दी से उस स्थान से चले जाए। किसी के साथ अकेले न रुके। इस बात को छिपाए नहीं बल्कि मम्मी, पापा या शिक्षक को बताएं। अनजान व्यक्ति के साथ अकेले नहीं जाए। उसके द्वारा दी गई कोई भी चीज खिलौने, चाकलेट ग्रहण नहीं करें। कोई भी व्यक्ति आपको साथ चलने के लिए कहे तो बिना शिक्षक और परिजनों को बताए नहीं जाए। लेकिन यहां तो हैडमास्टर ने बच्चियों का मुंह बंद करा दिया था। बताया जा रहा है कि 28 मई 2018 को रमेशचंद्र कटारा हैडमास्टर के पद ज्जाइन किया था।

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