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पहले 8 बार बढ़ाई, 31 अक्टूबर के बाद नहीं बढ़ेगी वाहनों से संबंधित दस्तावेज की वैधता

Banswara
पहले 8 बार बढ़ाई, 31 अक्टूबर के बाद नहीं बढ़ेगी वाहनों से संबंधित दस्तावेज की वैधता
@HelloBanswara - Banswara -

आरसी, डीएल व परमिट रिन्युअल नहीं करवाने वाले वाहन मालिकों काे अब जुर्माना भरना पड़ेगा। वजह केंद्र सरकार ने वाहन संबंधित इन दस्तावेज की वैद्यता 31 अक्टूबर तक बढ़ाई थी, जाे अब नहीं बढ़ाई गई है। काेराेना की वजह से केंद्र सरकार वाहन मालिकों काे इन दस्तावेज के लिए पहले ही आठ महीने तक की छूट दे चुकी है। अब सभी काे ये दस्तावेज रिन्युअल करवाने हाेंगे। अगर चैकिंग के समय काेई दस्तावेज सामने आया ताे वाहन मालिक काे जुर्माना भरना पड़ेगा। वहीं रिन्युअल लेट करवाने पर विभाग भी नियमानुसार जुर्माना वसूलेगा। डीटीओ अभय मुद्गल ने बताया कि कि वाहनों के इंश्योरेंस व पॉल्युशन सर्टिफिकेट में पहले ही काेई छूट नहीं थी। अब संबंधित दस्तावेज रिन्युअल करवाना जरूरी कर दिया है। अगर वाहन मालिक का काेई भी दस्तावेज रिन्युअल नहीं मिला ताे उसे दस हजार रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। सरकार ने 30 मार्च 2020, 9 जून, 24 अगस्त, 27 दिसंबर, 26 मार्च 2021, 17 जून 2021 और 30 सितंबर 2021 तक गाड़ियाें से जुड़े तमाम दस्तावेज की वैद्यता बढ़ाई थी।

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