एमनेस्टी स्कीम : 31 जनवरी-2021 के बकाया कर पर ब्याज व शास्ति होगी माफ
बांसवाड़ा| परिवहन विभाग की ओर से वाहन मालिकों को राहत देने के लिए ट्रांसपोर्ट एमनेस्टी स्कीम-2021 लाई गई है। इस योजना की अवधि 31 मार्च-2021 तक होगी। योजना के तहत मोटर वाहनों पर 31 जनवरी-2021 तक के बकाया कर पर ब्याज व शास्ति को माफ किया जाएगा। जिला परिवहन अधिकारी अभय मुद्गल ने बताया कि ई-रवन्ना के माध्यम से 31 जनवरी-2021 तक प्राप्त ओवरलोडिंग के प्रकरणों में देशप्रशमन राशि पर 75 प्रतिशत से लेकर 95 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। बकाया राशि जमा होने पर नष्ट हो चुके वाहनों का नाशन तिथि के बाद का कर, ब्याज एवं शास्ति को माफ किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट व्यवसायी एमनेस्टी स्कीम में प्रदत्त छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए अंतिम तिथि से पूव्र कराधन और जिला परिवहन अधिकारी बांसवाड़ा को आवेदन प्रस्तुत करके ट्रांसपोर्ट एमनेस्टी का लाभ उठा सकते हैं। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि इस दौरान भारी वाहनों के वर्ष 2021-22 के अग्रिम देय कर जमा कराने की अंतिम तिथि 15 मार्च-2021 निर्धारित की गई है। बस एवं ट्रक ऑपरेटर्स को सूचित करते हुए उन्होंने बताया कि मार्च-2021 में वाहन कर केवल कार्यालय में या ऑनलाइन वाहन 4.0 सॉफ्वेयर के ई-बैंकिंग के माध्यम से ही जमा किया जाएगा। 5 हजार रुपए से अधिक की राशि कार्यालय के कैश काउंटर पर जमा करवाई जा सकती है। कार्यालय राजकीय अवकाश के दिन भी खुला रहेगा, जिसमें वाहनों के टैक्स आदि जमा किए जा सकेंगे।