अवैध रूप से सैप्टिक टैंक खाली करने वाले संचालकों के खिलाफ होगी कार्रवाई
संचालक को दो साल बाद तीन वर्ष की अवधि के लिए लाइसेंस को रिन्यू करवाना होगा, जिसका शुल्क 5 हजार रुपये होगा। वहीं उपभोक्ताओं को भी यूजर चार्ज का भुगतान करना होगा। इसके तहत आवासीय आवासीय के लिए 2 हजार रुपए प्रति ट्रिप, व्यावसायिक, सार्वजनिक एवं संस्थाओं के लिए 3 हजार रुपए प्रति ट्रिप व औद्योगिक इकाइयों के लिए 5 हजार रुपए प्रति ट्रिप दर तय है। नगरपरिषद आयुक्त मोहम्मद सुहैल खान ने बताया कि सेफ्टी टैंक और सीवर की असुरक्षित सफाई करवाना कानूनी जुर्म है।