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अवैध रूप से सैप्टिक टैंक खाली करने वाले संचालकों के खिलाफ होगी कार्रवाई

Banswara
अवैध रूप से सैप्टिक टैंक खाली करने वाले संचालकों के खिलाफ होगी कार्रवाई
@HelloBanswara - Banswara -
बांसवाड़ा| शहर में सैप्टिक टैंक खाली करने वाले निजी संचालकों को परिषद से वैध लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। बगैर लाइसेंस के टैंक खाली करने पर अब नगरपरिषद जुर्माना वसूलने के साथ नियमानुसार कार्रवाई भी करेगी। परिषद ने निजी संचालकों के लिए दरें भी तय की है। अब संचालक को लाइसेंस आवेदन के समय प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में 10 हजार रुपए देने होंगे। लाइसेंस की वैधता दो वर्ष की होगी।

संचालक को दो साल बाद तीन वर्ष की अवधि के लिए लाइसेंस को रिन्यू करवाना होगा, जिसका शुल्क 5 हजार रुपये होगा। वहीं उपभोक्ताओं को भी यूजर चार्ज का भुगतान करना होगा। इसके तहत आवासीय आवासीय के लिए 2 हजार रुपए प्रति ट्रिप, व्यावसायिक, सार्वजनिक एवं संस्थाओं के लिए 3 हजार रुपए प्रति ट्रिप व औद्योगिक इकाइयों के लिए 5 हजार रुपए प्रति ट्रिप दर तय है। नगरपरिषद आयुक्त मोहम्मद सुहैल खान ने बताया कि सेफ्टी टैंक और सीवर की असुरक्षित सफाई करवाना कानूनी जुर्म है।

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