आरटीई आवेदनों की रिपोर्टिंग तिथि 20 अगस्त तक बढ़ाई
अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम- 2009 के तहत प्राइवेट स्कूलों में निशुल्क प्रवेश के लिए चयनित स्टूडेंट्स के अभिभावक अब 20 अगस्त तक संबंधित स्कूल में रिपोर्ट कर सकेंगे। वहीं प्राइवेट स्कूल संचालक भी इन बच्चों की रिपोर्टिंग ऑनलाइन 20 अगस्त तक कर सकेंगे।
प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने इस तिथि में बढ़ोतरी की है। पूर्व में आरटीई टाइम फ्रेम के मुताबिक लॉटरी से स्टूडेंट्स का वरीयता क्रम निर्धारित होने के बाद अभिभावकों को 7 अगस्त तक संबंधित स्कूल में रिपोर्ट करना था। स्कूल संचालकों के साथ स्टूंडेट को फायदा मिल सकेगा।