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अभ्यर्थियों से वसूली गई डिमांड राशि वापस करने का आदेश

Banswara
अभ्यर्थियों से वसूली गई डिमांड राशि वापस करने का आदेश
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जोधपुर हाईकोर्ट का फैसला


नौगामा| राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने बांसवाड़ा डूंगरपुर के याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि अभ्यर्थियों से पुलिस विभाग द्वारा वसूली गई डिमांड राशि को वापस दी जाएं।


याचिकाकर्ता बांसवाड़ा निवासी धनपाल बरजोड़, भूरचंद डोडियार, गणेशलाल निनामा व डूंगरपुर निवासी रमेशचंद्र मीणा का कांस्टेबल पद पर 2018 में चयन हुआ था, उसके बाद 2020 में तृतीय श्रेणी पद पर चयन हो गया। पुलिस विभाग ने याचिकाकर्ताओं से डिमांड राशि 2 लाख 2287 रुपए जमा कराने के बाद ही रिलीव किया था। इस पर याचिकाकर्ताओं ने अधिवक्ता ओपी सांगवा, भैरुलाल जाट व विजयपाल हुवोर के माध्यम से राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर चुनौती दी थी। अधिवक्ता ओपी सांगवा, भैरूलाल जाट ने उच्च न्यायालय में को बताया कि याचिककर्ताओं से वसूली गई राशि राजस्थान सेवा नियम के विरुद्ध है और याचिकाकर्ताओ ने अभ्यावेदन भी पुलिस विभाग में दिया था, लेकिन विभाग ने डिमांड राशि को वापस लौटाने से मना कर दिया। इस पर उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए पुलिस विभाग को आदेश दिया कि वसूली गई राशि 6% ब्याज के साथ तुरंत वापस की जाएं। यह जानकारी एडवोकेट विजयपाल हुवोर ने दी।

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