अब निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश प्री-प्राइम कक्षा से
कोर्ट के आदेश के बाद विज्ञप्ति जारी
बांसवाड़ा न्यायालय के फैसले के बाद शिक्षा विभाग में राज्य के प्राइबेट स्कूलों में आरटीई के तहत प्री-प्राइमरी कक्षाओं में एडमिशन की विज्ञप्ति जारी कर दी है। दरअसल, शिक्षा सत्र 2020-21 से राज्य सरकार ने आरटीई के तहत निशुल्क एडमिशन के लिए एंट्री कक्षा पहली क्लास कर दी थी। उसके बाद सत्र 2021-22 तथा 2022- 23 में पहली क्लास में ही आरटीई के अंतर्गत प्रवेश दिए गए। निजी शिक्षण संस्थाओं के एक संगठन ने इस फैसले के खिलाफ न्यायालय में याचिका दायर की। न्यायालय के फैसले के बाद अब शिक्षा विभाग में फिर से प्री-प्राइमरी कक्षा में प्रवेश की प्रक्रिया को लागू किया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने शुक्रवार को प्रवेश की विज्ञप्ति जारी कर दी है। निशुल्क प्रवेश के लिए अभिभावक 6 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। प्री-प्राइमरी कक्षाओं में विद्यार्थियों का निशुल्क प्रवेश वर्तमान शिक्षा सत्र 2022-23 के लिए होगा।
यह रहेजा टाइम फ्रेम
० आवेदन : 6 फरवरी से, लॉटरी 15 को «* ऑनलाइन आवेदन व दस्तावेज अपलोड : 6 से 13 फरवरी « ऑनलाइन लॉटरी से वरीयता क्रम निर्धारित : 15 फरवरी को « ऑनलाइन रिपोर्टिंग : 15 से 17 फरवरी तक « आवेदन पत्रों की जांच : 15 से 20 फरवरी तक * विद्यालय द्वारा आवेदन को खारिज करने की शिकायत : 24 'फरवरी तक « आवेदन पत्र में करेक््शन : 23 फरवरी तक * संशोधित आवेदन की फिर से जांच: 27 फरवरी तक * पोर्टल पर उपलब्ध आरटीसी का चयन : 28 फरवरी को होगा।