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हाइवे पर होटलों पर बालश्रम से मुक्त किए चार बच्चों को किशोर गृह भेजा

Banswara
हाइवे पर होटलों पर बालश्रम से मुक्त किए चार बच्चों को किशोर गृह भेजा
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बांसवाड़ा| सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र के भीलकुआं से मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने 2 होटलों पर काम कर रहे 4 बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कर दस्तयाब किया, जिन्हें बाल कल्याण समिति सदस्य शान्तिलाल चौबीसा और मधुसूदन व्यास के समक्ष पुलिस ने प्रस्तुत किया, जहां से राजकीय किशोर गृह में रखे जाने के आदेश जारी किए। समिति ने सज्जनगढ़ थाने में जेजे एक्ट में 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज कराई, इसमें भैरवकृपा होटल पर बाल श्रम करते 3 बाल श्रमिक मिलने पर होटल व्यवसायी सज्जनगढ़ निवासी संदीप कलाल और हरिओम होटल से 1 बाल श्रमिक को दस्तयाब करने पर होटल व्यवसायी सज्जनगढ़ निवासी दिलीप कलाल के विरुद्ध जेजे एक्ट की धारा 79 में आपराधिक मामला पंजीबद्ध कर एएसआई रतनसिंह द्वारा चारों नाबालिगों समिति के आदेश पर अस्थाई रूप से देखरेख और संरक्षण में राजकीय किशोर गृह में रखे जाने के आदेश जारी करते हुए उन्हें गृह प्रभारी दुर्गेश खाट को विधिवत सुपुर्द किया।

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