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नियुक्ति आदेश के 3 दिन बाद स्कूल में उपस्थिति:बिना टीएसपी प्रमाण-पत्र के नियुक्ति शिक्षक ने कोर्ट में याचिका दायर की

Banswara
नियुक्ति आदेश के 3 दिन बाद स्कूल में उपस्थिति:बिना टीएसपी प्रमाण-पत्र के नियुक्ति शिक्षक ने कोर्ट में याचिका दायर की
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राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल नरवाली में शिक्षक मनोज कुमार को स्कूल प्रबंधन की ओर से ज्वॉइनिंग नहीं देने के मामले में कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस याचिका काे लेकर विभाग द्वारा पूरे प्रकरण की जांच कर तथ्यात्मक रिपाेर्ट जाे तैयार की है, उसमें विभाग की कार्यशैली पर ही सवाल खड़े हाे रहे हैं। रिपाेर्ट में बताया कि मनाेज कुमार की भर्ती टीएसपी में हुई है, लेकिन उन्होंने टीएसपी प्रमाण पत्र पेश नहीं किया।

आरपीएससी ने वरिष्ठ अध्यापक का विज्ञापन 13 जुलाई 2016 काे जारी किया था। इसमें टीएसपी क्षेत्र के लिए 198 पद विज्ञापित किए गए थे। याचिकाकर्ता मनाेज कुमार ने टीएसपी और नाॅन टीएसपी दाेनाें में आवेदन किया था। मनाेज का सामाजिक विज्ञान के लिए प्रवेश पत्र जारी किया गया, जिसका चयन टीएसपी क्षेत्र के लिए हुआ। आवेदन पत्र में आरक्षण वर्ग काॅलम में पिछड़ा वर्ग पर टीक किया गया है, जनजाति क्षेत्र काॅलम में यूआर लिखा हुआ है।

वहीं टीएसपी क्षेत्र काॅलम में रिक्त छाेड़ रखा है। माध्यमिक शिक्षा उदयपुर द्वारा वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक की चयन सूची जारी की गई और 2 साल के परीविक्षा काल के लिए नियुक्ति आदेश जारी किए जिसमें 45वें नंबर पर याचिकाकर्ता मनाेज कुमार का नाम शामिल था।

जितने दिन स्कूल में उपस्थिति, उसका भुगतान नहीं : रिपाेर्ट के मुताबिक मनाेज कुमार ने स्कूल में 23-4-2018 से 30-4-2018 और 20-6-2018 से 30-6-2018 तक स्कूल में उपस्थिति ताे दी, लेकिन उपस्थिति के समय का मनाेज कुमार काे न ताे भुगतान किया गया है और न ही शाला दर्पण पाेर्टल पर दर्ज किया गया है। चुनाव ड्यूटी के बाद भी स्कूल में उपस्थिति के लिए आवेदन किया गया, लेकिन स्कूल की ओर से उसकी उपस्थिति नहीं ली गई है।

भर्ती से पहले दस्तावेज सत्यापन पर सवाल : जिस प्रकार से तथ्यात्मक रिपाेर्ट विभाग ने तैयार की है, उसके मुताबिक मनाेज कुमार की नियुक्ति प्रक्रिया से पहले काउंसलिंग और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े हाे रहे हैं। जब टीएसपी प्रमाण पत्र ही नहीं था ताे काउंसलिंग के बाद मनाेज कुमार काे नरवाली स्कूल में पदस्थापन आदेश किस आधार पर जारी किए गए।

वहीं दूसरा सवाल जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक पर भी उठता है कि आखिरकार जब वरिष्ठ अध्यापक मनाेज कुमार का नाम शाला दर्पण पाेर्टल पर इंद्राज ही नहीं किया गया ताे उसकी चुनाव में ड्यूटी किस आधार पर लगाई गई। क्याेंकि चुनाव ड्यूटी के लिए नाम विभाग की ओर से ही भेजे जाते हैं।
ज्वाइनिंग के लिए लगाई याचिका पर तैयार की रिपाेर्ट : इस पूरे मामले काे डील कर रही एडीईओ शफब अंजुम ने बताया कि मनाेज कुमार ने काेर्ट में याचिका लगाई है कि उसे स्कूल में ज्वाॅइनिंग दी जाए। इसके लिए इस प्रकरण में जांच के बाद पूरी तथ्यात्मक रिपाेर्ट तैयार की गई है।

20 अप्रैल काे नियुक्ति आदेश जारी करने के 3 दिन बाद यानि 23 अप्रैल काे मनाेज कुमार ने स्कूल में उपस्थिति दी। इस दाैरान मनाेज कुमार ने 7 दिन के अंदर आरक्षण संबंधित विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र देने का प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन उन्होंने 7 दिन तक टीएसपी प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया। प्रिंसिपल ने प्रार्थना पत्र के साथ सशर्त उपस्थिति ली, लेकिन सर्टिफिकेट समय पर नहीं देने पर प्रधानाचार्य ने विभाग काे इसकी जानकारी दी।

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