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ग्रामीणों काे मिलेंगे उनकी स्वामित्व की जमीन के प्राॅपर्टी कार्ड, आबादी भूमि का पट्टा, विक्रय विलेख

Banswara
ग्रामीणों काे मिलेंगे उनकी स्वामित्व की जमीन के प्राॅपर्टी कार्ड, आबादी भूमि का पट्टा, विक्रय विलेख
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ग्रामीण क्षेत्राें के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार की स्वामित्व याेजना के तहत अब ग्रामीणों काे उनकी संपत्ति के मालिकाना हक के लिए ग्राम पंचायतें प्राॅपर्टी कार्ड देगी। राजस्व विभाग व पंचायती राज विभाग की यह संयुक्त याेजना है, जिसमें अब ग्राम पंचायतों में भी राजस्व विभाग की तरह आबादी के डिजिटल नक्शे तैयार किए जाएंगे।

जिला परिषद के कार्यवाहक सीईओ राजकुमार सिंह शेखावत ने बताया कि प्राॅपर्टी कार्ड प्राप्त हाेने से ग्रामीणों काे अपनी जमीन पर बैंकाें से ऋण लेने मेें काफी सहायता मिलेगी। मालिकाना हक के दस्तावेज हाेने से वे वित्तीय लाभ प्राप्त कर स्वराेजगार के जरिए आत्मनिर्भर बन सकेंगे। याेजना के प्रथम चरण में ड्राेन तकनीक से गांवाें में सर्वेक्षण हाेगा, जिसके आधार पर डिजिटल मेपिंग हाेगी। इसकी तैयारियां लगभग पूरी हाे चुकी है। दूसरे चरण में करीब तीन माह बाद ग्रामीणों काे उनकी संपत्ति के प्राॅपर्टी कार्ड वितरण का कार्य शुरू हाे सकेगा।

इस याेजना में ड्राेन तकनीक से सर्वे कराए जाने से आबादी क्षेत्र का सटीक लेंड रिकाॅर्ड व मानचित्र तैयार हाे सकेगा। यह रिकाॅर्ड तैयार हाेने से ग्राम पंचायतों काे भी जनहितार्थ सार्वजनिक उपयाेग के लिए व सरकारी विभागाें, स्कूल आदि के लिए जमीन आवंटन में सहूलियत हाेगी।

ग्रामीणों काे पंचायती राज नियम के तहत पट्टा दिया जाएगा

सीईओ शेखावत ने बताया कि स्वामित्व याेजना के तहत गांवाें की आबादी भूमि के मालिकाना हक वाले ग्रामीणों काे राजस्थापन पंचायती राज नियम के तहत पट्टा दिया जाएगा। यह पट्टा आबादी भूमि का हाेगा। साथ ही इस याेजना में ग्रामीणों काे आबादी भूमि के विधिक दस्तावेज जिनमेें पट्टा, विक्रय विलेख आदि हाेंगे प्रदान किए जाएंगे। उन्हें इन दस्तावेजाें की पीडीएफ फाइल भी दी जाएगी।

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