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वाहन मालिक काे मरम्मत के 2 लाख 43 हजार रुपए अदा करने का अादेश

Banswara
वाहन मालिक काे मरम्मत के 2 लाख 43 हजार रुपए अदा करने का अादेश
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उपभाेक्ता विवाद प्रतिताेष अायाेग ने बीमा क्लेम काे मिथ्या अाधार पर अपास्त करना माना


बांसवाड़ा| कार की मरम्मत पर 2.21 लाख रुपए के क्लेम भुगतान काे निरस्त करने के एक मामले में उपभाेक्ता विवाद प्रतिताेष अायाेग ने बीमा कंपनी का सेवा दाेष मानते हुए भुगतान का अादेश दिया। अायाेग के समक्ष मूल रूप से दाैसा निवासी अाैर हाल बांसवाड़ा के रातीतलाई निवासी सुरेंद्रसिंह राजपूत ने परिवाद दर्ज कराया था। जिसमें बताया कि उन्हाेंने दी अाेरिएंटल इंश्याेरेंस कंपनी लि. की बांसवाड़ा शाखा से कार का बीमा करवाया था। बीमे की शर्त के मुताबिक कार के क्षतिग्रस्त हाेने पर क्षतिपूर्ति का समस्त दायित्व विपक्षी बीमा कंपनी का था। परिवादी की कार हादसे में क्षतिग्रस्त हाे गई। जिस पर वाहन काे अधिकृत सर्विस सेंटर पर मरम्मत कराई। वाहन दुरुस्त में 2,21,249 खर्च अाया। जिसके भुगतान के लिए परिवादी ने कंपनी में बीमा क्लेम किया लेकिन उनका क्लेम यह कहते हुए निरस्त कर दिया गया कि पाॅलिसी लेते समय भरवाए गए फार्म में पिछली पाॅलिसी में काेई क्लेम नहीं लेने का उल्लेख किया गया था। अायाेग के अध्यक्ष राजेशसिंह शेखावत अाैर सदस्य कमलेश शर्मा ने पत्राविलयाें के अवलाेकन के बाद कंपनी के बीमा क्लेम काे अपास्त करना मिथ्या अधार मानते हुए इसे सेवा में त्रुटी माना। अायाेग ने परिवादी बीमा कंपनी काे वाहन मरम्मत का खर्च अदा करने, मानसिक क्षतिपूर्ति अाैर परिवाद व्यय के 5-5 हजार रुपए अाैर 5 हजार रुपए राज्य उपभाेक्ता वेलफेयर फंड में जमा कराने का अादेश दिया।

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