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चेक बाउंस के मामले में आरोपी को 2 साल की सजा और एक लाख के अर्थदंड का सुनाया फैसला

Banswara
चेक बाउंस के मामले में आरोपी को 2 साल की सजा और एक लाख के अर्थदंड का सुनाया फैसला
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प्रतापगढ़. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विक्रम सांखला ने प्रकरण संख्या 998/2018  हकीमुद्दीन बनाम ईश्वर वैष्णव में आज अपना एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए आज आरोपी ईश्वर पुत्र रामचरण वैष्णव निवासी इन्द्रा काॅलोनी को धारा 138 के तहत 2 साल के साधारण कारावास और एक लाख के अर्थदण्ड से दंडित किया है. जुर्माना की सम्पूर्ण राशि परिवादी हकीमुद्दीन पुत्र रसुल बोहरा निवासी प्रतापगढ़ जरिये मुख्तारनामा रसीदा पत्नी हकीमुद्दीन बोहरा निवासी प्रतापगढ को प्रतिकर के रूप में दिलाए जाने का आदेश दिया गया. फरियादी ने बताया कि उसने आरोपी से एक प्लाट कुल 1200 वर्गफीट का जरिए इकरारनामा क्रय किया था. लेकिन आरोपी ने उसके पक्ष में उक्त प्लाट का पंजीयन नहीं कराया जिससे उक्त सौदा दोनो की सहमती से निरस्त हो गया. उक्त प्लाट के पेटे आरोपी ने परिवादी से राशि प्राप्त की थी परन्तु जब उक्त प्लाट का सौदा निरस्त हो गया तो आरोपी ने परिवादी से ली गई राशि के भुगतान पेटे दिए गए चेक को परिवादी के बैंक ने अभियुक्त के खाते में अपर्याप्त राशि होने के अंकन के साथ चेक को अनादरित कर दिनांक 19.07.2017 को ही जरिये बैंक मेमो लौटा दिया. इस पर परिवादी ने आरोपी को उसके रजिस्टर्ड पते पर सूचना पत्र भिजवाया. इसके उपरान्त भी परिवादी द्वारा आज दिनांक तक उसे उक्त चेक की राशि अदा नहीं की है. इसलिए आरोपी को उसके द्वारा किए गए अपराध की सजा दी जाए तथा परिवादी को बतौर हर्जाना चेक राशि से दोगुनी राशि दिलाई जाए. उक्त मामले में न्यायालय में निर्णय पारित करते हुए आरोपी को उक्तानुसार दण्डादिष्ट किया है.

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