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निदेशालय के आदेश के दाे साल बाद अब यूजर चार्ज की वसूली

Banswara
निदेशालय के आदेश के दाे साल बाद अब यूजर चार्ज की वसूली
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15 रुपए से लेकर 4 हजार रुपए तक नगर परिषद करेगी वसूली, शहर में दुकानदाराें और घराें में बांटे पत्रक, जुर्माने का प्रावधान भी तय किया

 

शहर में घर-घर कचरा संग्रहण के अन्तर्गत नगर परिषद फिर यूजर चार्ज वसूल करेगी। पहले शहरवासियों की ओर से इस वसूली का विरोध किए जाने पर नगर परिषद की ओर से इसे बंद कर दिया था। लेकिन अब इसे लेकर फिर से कवायद तेज हाे गई है। जिसे लेकर परिषद द्वारा शहर में दुकानाें और घराें में पत्रकाें का वितरण किया जा रहा है। यूजर चार्ज काे लेकर स्वायत्त शासन विभाग ने दाे साल पहले ही आदेश जारी कर दिए थे।

पहले वसूली भी की गई थी, लेकिन लगातार आ रही गंदगी की शिकायताें पर जन विराेध काे देखते हुए वसूली बंद कर दी गई थी। लेकिन अब एक बाद फिर से यूजर चार्ज काे लेकर कार्यवाही शुरू हाे गई है। जिसकी दरें अलग अलग हैं। अब देखना है कि परिषद वसूली करती है या यह सिर्फ पेंपलेट बांटने तक सीमित रहेगा।

परिषद द्वारा एक पत्रक कचरा फैलाने पर जुर्माना राशि वसूलने का भी बांटा गया है। जिसमें दरें 75 रुपए से लेकर 3 हजार रुपए तक हैं। यूजर चार्ज राशि के तहत 50 वर्ग मीटर क्षेत्र तक के मकान के लिए हर महीने 15 रुपए का चार्ज लगेगा। वहीं 50 से 300 वर्ग मीटर तक के मकानाें के लिए 50 रुपए प्रतिमाह का चार्ज वसूला जाएगा।

इसके साथ ही 300 वर्ग मीटर से अधिक तक के मकानाें के लिए यह राशि 100 रुपए प्रतिमाह तय की है। गौरतलब है कि अब स्वच्छता सर्वेक्षण में भी कई नियम और नंबरों में बदलाव किया है। इसको लेकर भी जल्द ही नगर परिषद सख्त कद उठाने वाली है। इस बार क्यूआर कोड को भी स्वच्छता रैंकिंग में जोड़ा गया है। जिसमें हर शहरवासी से क्यूआर कोड के जरिए स्वच्छता के बारे में जानकारी ली जाएगी। जिसमें नालियों की सफाई से लेकर सड़क निर्माण तक को जोड़ा गया है।

यूजर चार्ज के लिए हाेटल और अन्य प्रतिष्ठानाें की दरें
व्यावसायिक प्रतिष्ठान, दुकान, खान पान के स्थान 200 रुपए, गेस्ट हाउस 500 रुपए, छात्रावास सरकारी 400 रुपए, निजी छात्रावास के लिए 750 रुपए, रेस्टाेरेंट के लिए 500 रुपए, हाेटल रेस्टाेरेंट 750 रुपए है। वहीं कार्यालयाें में 500 रुपए, निजी शैक्षणिक संस्थान 750 रुपए, काेचिंग क्लास 750, क्लिनीक 750, क्लिनिक 50 बेड तक 1500 और 50 से अधिक पर 3 हजार रुपए लिए जाएंगे। इसके अलावा गाेदाम, काेल्ड स्टाेरेज 1500 अाैर शादी हाॅल, उत्सव, प्रदर्शनी और मेला स्थल पर 4000 हजार रुपए तक का चार्ज लगेगा।
कचरा फैलाने पर गंदगी का 2500 रुपए तक जुर्माना
12 अप्रैल 2019 की अधिसूचना के मुताबिक आवासीय काॅलाेनियाें और क्षेत्र में राेड और गली पर कचरा फैलाने पर 75 रुपए का जुर्माना, दुकानदाराें द्वारा कचरा राेड पर डालने पर 500 रुपए, रेस्टाेरेंट का कचरा डालने पर 1 हजार रुपए, औद्याेगिक प्रतिष्ठानाें का कचरा डालने पर 2500 रुपए और चाट पकाेड़ी ठेला गाड़ियाें द्वारा कचरा करने पर 75 रुपए हर राेज का चार्ज लगेगा। इसके साथ ही खुले में शाैच पर भी 200 रुपए का दंड अधिसूचना के मुताबिक तय किया गया है। इन प्रमुख जुर्मानाें के अलावा भी अन्य कई श्रेणियाें में जुर्माना तय किया गया है।

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