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राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा: गहलोत सरकार को झटका, हाईकोर्ट ने भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी करने पर रोक लगाई; 12 लाख परीक्षार्थी हुए थे शामिल

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राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा: गहलोत  सरकार को झटका, हाईकोर्ट ने भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी करने पर रोक लगाई; 12 लाख परीक्षार्थी हुए थे शामिल
@HelloBanswara - राजस्थान -

• नवंबर में हुई इस परीक्षा में 12 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल तुप थे

 • याचिकाकर्ता ने भर्ती के लिए जिलेवार मेरिट जारी करने को चुनौती दी है

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पर हाईकोर्ट से गहलोत सरकार को झटका लगा है। शुक्रवार को हाईकोर्ट की जयपुर बैंच ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019 का परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी। यह फैसला जज संजीव प्रकाश शर्मा ने सीकर के रहने वाले जहीर अहमद की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया है। कोर्ट ने पुलिस महानिदेनाक, महानिरीक्षक पुलिस (भती । को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। नवंबर में हुई इस भर्ती परीक्षा में 12 लाना से ज्यादा अध्यार्थी मामिल हुए थे।

याचिकाकर्ता जहीर अहमद के वकीत अजाज नदी ने बताया कि याचिका में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की जिलेवार मेरिट जारी करने की प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी। साथ ही, पूरे राजस्थान की एक ही मेरिट लिस्ट जारी की जाए। इस पर हाईकोर्ट ने परीक्षा परिणाम जारी करने पर रोक लगाने का फैसला सुनाया।

बता दे कि याचिकाकर्ता की तरफ से पैरवी करने वाले अधिवक्ता अजाज नबी दुद भी यातायात पुलिस, जयपुर में 24 साल तक कारटेबल रहे है। बाद में उन्होंने पुलिस सेवा से स्वैच्छिक रिटायरमेंट लिया था।

5438 पदों के लिए 6,7 व 8 नवंबर को हुई थी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा

प्रदेश में पिछले साल की सबसे बड़ी 5438 पदों के लिए पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 6,7 और 8 नवंबर को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के लिए 17 लाख से अधिक अभार्थियों ने आवेदन किया था। इसके लिए प्रदेश भर में 600 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा में 12 लाख 41 हजार 609 अभ्यर्थी शामिल हुए

इसलिए लगाई गई याचिका

याचिकाकर्ता के वकील अजाज नदी ने बताया कि राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम-1989 के नियम संख्या 25 में प्रावधान है राजस्थान में पुलिस भर्ती में एक ही संयुक्त मेरिट बनेगी। डीजीपी राजस्थान ने इसका स्थापी आदेश जारी किया था। इसमें राजस्थान पुलिस भर्ती में संयुक्त मेरिट बनाने का प्रावधान था। लेकिन फिलहाल राजस्थान पुलिस मुख्यालय जिलेवार मेरिट बनाते हैं। नियमों से परे इसमें जिलेवार मेरिट का आधार सिर्फ प्रचलित माना गया है।

अधिवक्ता अजाज नबी ने बताया कि साल 2013 की पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 49.50 प्रतिशत, सीकर जिले की 74 प्रतिशत और दौसा जिले की 71 प्रतिशत मेरिट के आधार पर चयन हुआ। यह भी संविधान और राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियमों के खिलाफ थी। ऐसे में कोई समाधान नहीं होने पर हाईकोर्ट में याचिका लगाई। इस पर हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने वर्ष 2019 में परीक्षा के परिणाम पर रोक लगाते हुए डीजीपी व अना अफसरों को नोटिस देकर जवाब मांगा है।

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