निजी स्कूलों को पाठ्यक्रम करना होगा सार्वजनिक
परिसर में नहीं बेच सकेंगे, यूनिफॉर्म-स्टेशनरी
निजी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। शिक्षा सत्र 2020-21 काे देखते हुए शिक्षा विभाग ने अधिकतर निजी स्कूलों की ओर से की जा रही माेटी कमाई पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया है। सत्र शुरू हाेने से एक माह पहले ही प्रत्येक प्राइवेट स्कूल काे पाठ्य पुस्तकों की सूची सार्वजनिक करनी हाेगी।
उनके लेखक, प्रकाशकों के नाम, कीमत सूचना पट्ट और स्कूल की वेबसाइट पर ऑनलाइन जारी करनी होगी। निजी स्कूल संचालकों काे राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल तथा सीबीएसई से संबद्धता रखने वाले स्कूल एनसीईआरटी की ओर से जारी पुस्तकें खरीदने के निर्देश विद्यार्थियों काे देने हाेंगे। इन किताबों की सूचना एक माह पहले स्कूल के सूचना पट्ट पर लगानी होगी, ताकि अभिभावक खुले बाजार से पाठ्य पुस्तकें खरीद सकें। इसके अलावा ड्रेस, टाई, जूते, बैल्ट और कॉपियां तक स्कूल में बेचने पर पाबंदी लगा दी है। निजी स्कूलों में विद्यार्थियों की यूनिफार्म पांच साल तक बदली नहीं जा सकेगी। हालांकि इस प्रकार के आदेश विभाग द्वारा पहले भी कई बार जारी किए जा चुके हैं। स्कूल हर साल-दाे साल में यूनिफार्म में बदलाव करते हैं, जिससे अभिभावकों पर आर्थिक भार पड़ता है। आदेश के मुताबिक अब नया सत्र शुरू हाेने से पहले ही प्राइवेट स्कूल संचालकों काे एक बार पाबंद किया जाएगा। इन निर्देशों की पालना नहीं करने वाले स्कूलों की क्रमोन्नति और सीबीएसई से संबद्धता निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।