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कॉलेज में नहीं चलेंगे पॉलीथिन और प्लास्टिक आइटम

Banswara
कॉलेज में नहीं चलेंगे पॉलीथिन और प्लास्टिक आइटम
@HelloBanswara - Banswara -

प्रदेश के सरकारी-निजी कॉलेज में पॉलीथिन और प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास-कप 1 जुलाई से बंद होंगे। कॉलेज शिक्षा निदेशालय ने सभी प्राचार्यों को इसकी तैयारियों में जुटने के निर्देश दिए हैं। कई कॉलेज में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। कॉलेजों ने1 जुलाई से पोस्टर-बैनर लगाने, जागरुकता अभियान चलाने की योजना बनाई है ताकि कैंपस को धीरे-धीरे प्लास्टिक मुक्त किया जा सके। एनजीटी की गाइडलाइन अनुसार केंद्र सरकार ने देश में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इनमें आमतौर पर काम आने वाले पॉलीथिन और प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास जैसे आइटम शामिल हैं। कॉलेज शिक्षा निदेशालय सभी कॉलेज प्राचार्यों को एनजीटी के निर्देशों की अनुपालना को लेकर पत्र भेज चुका है। सत्र 2022-23 की शुरुआत के साथ अभियान चलाया जाएगा। गाेविंद गुरु काॅलेज, राजकीय कन्या महाविद्यालय, लॉ कॉलेज सहित कई अन्य कॉलेज में टास्क फोर्स बनाई गई है। इसमें शामिल शिक्षक कॉलेज सहित आसपास के इलाकों में चाय-कॉफी और अन्य पेय पदार्थों के लिए मिट्टी के कुल्हड़ के उपयोग को प्रेरित करेंगे।


प्लास्टिक के इन उत्पाद पर लगेगा प्रतिबंध : प्लास्टिक स्टिक, झंडे और कैंडी की प्लास्टिक स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट के लिए थर्मोकोल, प्लास्टिक के चम्मच, कप-प्लेट, मिठाई के डिब्बे पर लपेटी जाने वाली प्लास्टिक, सिगरेट के पैकेट पर लपेटे जाने वाली प्लास्टिक और अन्य।
यूं चलेंगे कार्यक्रम : 1 जुलाई से परिसरों में लगाए जाएंगे पोस्टर-बैनर।
>यूजी-पीजी कक्षाओं में विद्यार्थियों को भेजे जाएंगे वॉट्सएप पर मैसेज।
>कैंपस में प्लास्टिक के उत्पाद नहीं लाने की समझाइश-कार्यशाला-सेमिनार में पेपर मैश, चीनी/स्टील प्लेट में भोजन।
>पानी के लिए कागज के गिलास का इस्तेमाल।
-परिसरों में स्पीकर पर प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने की उद्घोषणा।


उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
बांसवाड़ा. िसंगल यूज प्लास्टिक एक जुलाई से पूरी तरह प्रतिबंधित हो जाएगा। इसके बाद भी प्लास्टिक का उपयोग करने पर कार्रवाई होगी। प्रदूषण नियंत्रण मंडल बांसवाड़ा के क्षेत्रीय अधिकारी आशीष कुमार बोरासी ने बताया कि 1 जुलाई 2022 से प्लास्टिक उत्पादों के विनिर्माण, भंडारण, विक्रय व उपभोग पर प्रतिबंधित रहेगा। प्रतिबंध के प्रभावी क्रियान्वन के लिए क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बांसवाड़ा द्वारा अधिसूचना जारी होते ही जन-जागरूकता और प्रचार प्रसार के तहत विभिन्न तरह की गतिविधियां की गईं। अधिसूचना के प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में उपर्युक्त वर्णित सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों का विनिर्माण, भण्डारण, विक्रय व उपभोग करते पाए जाने वाले इकाई/ व्यावसायिक प्रतिष्ठान/व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत सामान की जब्ती करने, पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि वसूलने एवं इकाई / व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद करने की कार्रवाई शामिल है।

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