बाल विवाह की सूचना नहीं दी ताे पटवारी पंच-सरपंच और सचिव पर होगी कार्रवाई
इस बार विवाह का अबुझ मुहूर्त माने जानी वाली अक्षय तृतीया लाॅकडाउन के बीच 26 अप्रैल काे अा रही है। इसी दिन सबसे ज्यादा विवाह भी हाेते हैं। इस बार 26 अप्रैल काे अक्षय तृतीया (आखातीज) अाैर 7 मई को पीपल पूर्णिमा है। सहित अन्य अवसरों पर होने वाले बाल-विवाह पर प्रभावी अंकुश के लिए के सभी विभागाें के अधिकारियाें काे निर्देश जारी किए हैं। जिला कलेक्टर कैलाश बैरवा ने कहा कि गांव के सरपंच, पंच ग्राम सचिव, पटवारी, प्रधानाध्यापक, पंडित, टेंट वाले, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, हलवाई आदि जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे बाल-विवाह की जानकारी मिलने पर पुलिस को अवश्य सूचित करें। अन्यथा उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई केवल कानूनी उपायों से पूरी तरह से समाप्त नहीं की जा सकती।