कोरोना संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए औद्योगिक ईकाईयों में स्वयं स्तर पर क्वारंटाईन केन्द्र स्थापित करने के आदेश
बांसवाड़ा, 10 जुलाई। राज्य सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग ने जिले में संचालित विभिन्न औद्योगिक ईकाइयों को अपने स्तर पर कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने एवं संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए पांबद किया।
अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता ने बताया कि राज्य सरकार के द्वारा अनलॉक प्रक्रिया के आरम्भ होने से राज्य के विभिन्न औद्योगिक ईकाईयों में पूर्ण क्षमता से कार्य प्रारम्भ हो गये है। जिससे इन ईकाइयों में कार्यरत श्रमिक,अधिकारी, जो निकटवर्ती राज्यों के है, प्रतिदिन अपने पैतृक मुल निवास से आना-जाना करते है। जिससे श्रमिको,अधिकारियों को कोरोना संक्रमण होने की आंशका हो सकती है।
निर्देशानुसार यदि इन औद्योगिक ईकाईयों में कार्यरत किसी कर्मचारी में संक्रमण पाया जाता है तो इस व्यक्ति के संबंध में आने वाले श्रमिको,अधिकारियों को औद्योगिक क्षेत्र में क्वारंटाईन किया जाए। औद्योगिक ईकाइयों में किसी एक पृथक भाग को अधिग्रहण कर जिला प्रशासन के अधीनस्त क्वारंटाईन केन्द्र का संचालन करने एवं संचालन के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के लिए औद्योगिक ईकाई को पाबंद किया जाता है।