प्रवासियों को मिलेगा मुफ्त गेहूं व चना
बांसवाड़ा, 3 जून/ खाद्य विभाग द्वारा ऐसे प्रवासियों जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में शामिल नहीं हैं के लिए माह मई व जून-2020 हेतु प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम गेहूं आवंटन करने तथा प्रवासी परिवार हेतु प्रतिमाह 1 किलोग्राम चना मई व जून-2020 में निःशुल्क वितरण हेतु आवंटित करने के निर्देश दिये गये हैं।
जिला कलक्टर (रसद) कैलाश बैरवा इस संबंध में समस्त उपखण्ड अधिकारियों प्रवासियों के लिए गेहूं/चना वितरण के संबंध मंे निर्देश दिये हैं। उन्होंने बताया कि प्रवासियों को गेहूं/चना वितरण उचित मूल्य दुकानांे से किया जाएगा। इसके लिए प्रवासी लाभार्थियों की संख्या अनुसार ग्रामीण क्षेत्र अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक पंचायत स्तर पर 1 उचित मूल्य दुकानदार एवं शहरी क्षेत्र में वार्ड के अनुसार उचित मूल्य दुकानदारों को गेहूं व चना का उचित मूल्य दुकानवार आवंटन किया गया है।
जिला कलक्टर (रसद) बैरवा ने इस संबंध में उपखण्डवार सूचि संबंधित उपखण्ड अधिकारियों को भिजवाते हुए तद्नुरूप प्रवासियों को गेहूं का वितरण 2 माह मई व जून-2020 के लिए 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से 1 बार में 10 किलोग्राम प्रति व्यक्ति के साहिब से निःशुल्क वितरण करने के निर्देश दिये हैं, साथ ही मई व जून-2020 के लिए 1 किलोग्राम प्रति परिवार के हिसाब से 1 बार में 2 किलोग्राम चना निःशुल्क वितरण करने हेतु निर्देशित किया है।
उन्होंने बताया कि आवंटित आवंटित गेहंू/चना का वितरण केवल उसी प्रवासी को होगा जो खाद्य सुरक्षा में नहीं है। उन्होंने बताया कि गेहूं वितरण के लिए उचित मूल्य दुकानदार के सहयोग हेतु प्रत्येक दुकान पर बीएलओ एवं एक अन्य सरकारी कार्मिक की ड्यूटी जिसकेक पास मोबाइल है तथा उसमें सर्वे संबंधी ई-मित्र एप डाउनलोड किया हो रहेगी। बीएलओ एवं दूसरे सहायक कर्मचारी द्वारा गेहूं प्राप्त करने वाले प्रवासी से उसका जनआधार/मोबाइल नम्बर प्राप्त कर उसके परिवार के संबंध में सूचनाएं एप पर दर्ज करते हुए परिवार के किसी भी सदस्य के प्रवासी होने के आधार पर प्रवासी होने की जानकारी को आवश्यक रूप से दर्ज किया जाएगा। इस संबंध में उन्होंने संबंधित उपखण्ड अधिकारी को उचित मूल्य दुकानदार बीएलओ एवं सरकारी कार्मिक नियुक्त करने के निर्देश दिये हैं।
जिला कलक्टर (रसद) ने बताया कि प्रवासी लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्त करते समय अपना जनआधार या आधारकार्ड लेकर आएंगे। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा गेहूं बांटते समय पोस मशीन में लाभार्थी का आधार या जनआधार नम्बर डालने पर ओटीपी प्राप्त होने पर राशिन वितरण किया जाएगा। यदि किसी प्रवासी का जनआधार में दर्ज नम्बर परिवर्तित हो गया है, तो उसी समय मोबाइल एप पर अपना नया नम्बर अपडेट करवाकर उस पर ओटीपी प्राप्त किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में गेहूं का वितरण आपदा एवं राहत विभाग द्वारा गठित पंचायत स्तरीय कोर कमेटी/ग्राम पंचायत द्वारा करवाया जाएगा। इसके लिए उन्होंने संबंधित उपखण्ड अधिकारी को ग्राम पंचायत स्तरीय कोर कमेटी को निर्देशित करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र में निर्धारित उचित मूल्य दुकानों पर कमेटी बनाकर वितरण करवाना सुनिश्चित करेंगे। इस कमेटी में बीएलओ के अलावा कम से कम 2 सरकारी अधिकारी/कर्मचारी शामिल किये जाएंगे। इस संबंध में उन्होंने संबंधित क्षेत्राधिकारी को समुचित आदेश जारी करने के निर्देश दिये हैं।
उन्होंने बताया कि राशन वितरण उपरान्त सभी चयनित स्थानों पर संबंधित कमेटियों द्वारा रिकार्ड संधारण कर जिला रसद अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने खाद्यान्न वितरण हेतु सभी उचित मूल्य दुकानों एवं खाद्यान्न वितरण में लगे कार्मिकों द्वारा कोरोना वायरस से बचाव हेतु जारी स्टेण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर का ध्यान रखन का ध्यान रखने और सोशल डिस्टिेंसिंग, मास्क व सेनेटाईजर का प्रयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।
इसी के साथ उन्होंने सभी उपखण्ड अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं कि खाद्यान्न वितरण के दौरान पंचायत मुख्यालय पर स्थित ई-मित्र खुले रहें, जिससे कोई प्रवासी जो सर्वे से वंचित रह गया है वह ई-मित्र पर अपना प्रवासी होने संबंधी पंजीकरण करवा सके।