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कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2018 - नियुक्ति हेतु प्राप्त सूची के अभ्यर्थियों को 10 जून को उपस्थित होने के निर्देश

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कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2018 - नियुक्ति हेतु प्राप्त सूची के अभ्यर्थियों को 10 जून को उपस्थित होने के निर्देश
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नियुक्ति हेतु प्राप्त सूची के अभ्यर्थियों को 10 जून को उपस्थित होने के निर्देश

पात्रता की जांच हेतु दस्तावेजों लाने होंगे साथ

बांसवाडा, 3 जून/राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2018 में सफल अभ्यर्थियों को कनिष्ठ सहायक पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त सूची के अभ्यर्थियों को 10 जून को प्रातः 11 बजे जनजाति भवन बांसवाड़ा (कलेक्ट्रेट परिसर) के सभागार में दस्तावेजों के साथ पात्रता की जांच हेतु उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है।

जिला कलक्टर कैलाश बैरवा ने बताया कि नियुक्ति हेतु प्राप्त सूची के अभ्यथर््िायो को पात्रता की जांच हेतु कक्षा दसवी का मूल प्रमाण पत्र जिसमें जन्म दिनांक अंकों व शब्दों में स्पष्ट रूप से अंकित हो, कक्षा दसवी से स्नातक या उच्चतर परीक्षाओं की मूल अंक तालिकाएं, मूल निवास प्रमाण पत्र, आवेदन का पहचान पत्र, यदि आवेदक का चयन उत्कृष्ठ खिलाडी के कारण हुआ है तो उत्कृष्ठ खिलाडी होने का प्रमाण पत्र, यदि आवेदक का चयन भूतपूर्व सैनिक के कारण हुआ है तो भुतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र साथ लेकर उपस्थित होना होगा।

इसी तरह विधवा, परित्याक्ता होने संबंधी दस्तावेज में विधवा पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता प्रमाण पत्र जो सक्षम न्यायालय द्वारा जारी किया गया हो, यदि आवेदक का चयन अनुसूचित क्षेत्र में हुआ है तो अनुसूचित क्षेत्र में निवासी होने का विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी के नाम, उपनाम, विवाह संबंधी शपथ पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, वर्ष 2002 के पश्चात दो से अधिक संतान नहीं होने, विधवा, परित्यक्ता महिला द्वारा पुनः विवाह नहीं करने का शपथ पत्र, धुम्रपान एवं गुटखा सेवन न करने के संबंध में वचनबद्धता, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, अन्य पिछडा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में नवीनतम होना चाहिए एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वरा यह प्रमाणित किया गया हो कि अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता हैं अर्थात अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रिमिलेयर का नहीं है तथा उक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए। क्रिमिलेयर में न हीं होने संबंधी प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा। सामान्य पदों के विरूद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग (राजस्थान की अनुसूचित जाति, राजस्थान की अनुसूचित जनजाति, राजस्थान के पिछड़ा वर्ग, राजस्थान के विशेष पिछडा वर्ग) के केवल वे ही अभ्यार्थी पात्र होंगे, जिन्होंने आयु एवं शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है। अन्य पिछडा वर्ग का प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। विवाहित महिला आवेदकों के मामलें में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो वह प्रमण पत्र मान्य नहीं है। अभ्यर्थी अपनी पिता की आय के आधार पर पिता के नाम के साथ जारी प्रमाण पत्र जे सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो प्रस्तुत करें, जो ही मान्य होगा। इसके अलावा कम्प्यूटर दक्षता के संबंध में आरएससीआईटी या इसके समकक्ष अन्य कोर्स का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

उन्होंने बताया कि सभी अभ्यर्थी कार्यालय की वेबसाईट बांसवाड़ा डाट राजस्थान डाट जीओवी डाट इन पर अपलोड प्रपत्र अ, ब, स एवं द में निर्देशानुसार प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेंगे। आदेशानुसार संबंधित अभ्यर्थियों को इस सदंर्भ में उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार का किराया भत्ता देय नहीं होगा। 

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