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संक्रमित भी कर सकेंगे पंच-सरपंच के लिए नामांकन

Banswara
संक्रमित भी कर सकेंगे पंच-सरपंच के लिए नामांकन
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पीपीई किट पहनेंगे रिटर्निंग ऑफिसर, पादेड़ी-पांचवड़ा में 28 सितंबर को मतदान

 

पंचायत समिति अरथूना की ग्राम पंचायत पादेड़ी और पांचवड़ा में 28 सितंबर को होने वाले पंच-सरपंच चुनाव में कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति भी नामांकन पत्र पेश कर सकेगा, लेकिन उसे कम से कम एक दिन पहले इसकी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी को देनी होगी। वे सीएमएचओ काे सूचित करेंगे। इसके बाद मेडिकल टीम तय करेगी कि वह व्यक्ति स्वयं और दूसरों के स्वास्थ्य को जोखिम में डाले बिना नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए जा सकता है या नहीं। संक्रमित व्यक्ति की आयु, स्वास्थ्य की दशा, संक्रमण का स्तर, उपचार की स्थिति, कोविड-19 के संबंध में सरकार की गाइडलाइन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी प्रोटोकाॅल अादि मापदंड पूरे हाेने पर उसे नामांकन पेश करने की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार सीएमएचओ ऐसे काेराेना पॉजिटिव व्यक्ति काे सरकारी गाइड लाइन और चिकित्सा विभाग के प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षा के सभी उपाय अपनाते हुए उसे नामांकन जमा कराने के लिए अधिकृत किए गए अधिकारी के साथ नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए भिजवाएगा। चिकित्सा विभाग के नाम निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा लाया गया ऐसा कोविड-19 पाॅजिटिव रिपोर्ट किया गया व्यक्ति नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए रिटर्निग आफिसर के समक्ष उपस्थित होकर अपना नाम-निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकेगा।

आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि कोविड-19 के संबंध में केन्द्र, राज्य सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी प्रोटोकाल में ऐसा कोविड-19 पाॅजिटिव रिपोर्ट किया गया व्यक्ति सरकारी, प्राइवेट अस्पताल या होम आइसोलेशन में से नहीं हटाया जा सकता, तो उस पर यह आदेश कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं रखेगा। मात्र इस आदेश के आधार पर ऐसे कोविड-19 पाॅजिटिव रिपोर्ट किए गए व्यक्ति को सरकारी, प्राइवेट अस्पताल या होम आइसोलेशन में से नहीं हटाया जाएगा।

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