30 सितंबर तक भरें जीएसटी रिटर्न, नहीं तो लगेगा 18% ब्याज
बांसवाड़ा| पांच करोड़ से कम टर्नओवर वाले कारोबारियों ने अगर 30 सितंबर तक जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं किया तो उन्हें 18 प्रतिशत की ब्याज के साथ राशि जमा करानी होगी। उल्लेखनीय है कि ऐसे व्यापारियों के लिए 30 जून तक ब्याज दर माफ है और 30 सितंबर तक नौ फीसदी रहेगी। रिटर्न भरने की जो अंतिम तारीख बढ़ाई गई है, उसमें ब्याज को लेकर राहत नहीं है। 1 अक्टूबर से यह 18 फीसदी हो जाएगी। कम टर्नओवर वाले कारोबारी 80 फीसदी है। इन कारोबारियों को रिटर्न भरने में लगने वाली लेट फीस में केंद्र ने राहत दी है और यह प्रति रिटर्न अधिकतम 500 रुपए कर दी है।