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डीलर दो माह का गेहूं एक साथ नहीं दे सकेंगे

Banswara
डीलर दो माह का गेहूं एक साथ नहीं दे सकेंगे
@HelloBanswara - Banswara -

उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। अब डीलर दो महीने का एक साथ गेहूं नहीं बांट पाएंगे। उन्हें जिस महीने का गेहूं आवंटित हुआ है उसी महीने बांटना होगा। इससे एक महीने का गेहूं देकर दो महीने का दर्शाने की अक्सर आने वाली शिकायतें थम जाएंगी। वहीं शिकायतों से डीलर भी बेवजह परेशान नहीं होंगे। हालांकि, जिले में नई व्यवस्था दिसंबर से लागू होगी। शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए है। जारी आदेश में बताया कि प्रदेश में राशन पोर्टेबिलिटी व्यवस्था लागू की जा चुकी है, जिसके तहत पात्र लाभार्थी किसी भी उचित मूल्य दुकान से राशन सामग्री प्राप्त कर सकता है। वहीं भारतीय खाद्य निगम की ओर से सितंबर से गेहूं का उठाव द्वितीय अवधि विस्तार नहीं किया जा रहा है तथा दिसंबर से प्रथम अवधि विस्तार भी नहीं किया जाएगा। नई व्यवस्था से जिले में 3.84 लाख राशन उपभोक्ताओं को हर महीने का राशन मिल पाएगा। फिलहाल जिले में 46 हजार अंत्योदय परिवार है जिन्हें 35 किलो गेहूं प्रति राशन कार्ड और शेष उपभोक्ताओं को 5 किलो प्रति यूनिट गेहूं का आवंटन किया जा रहा है। जिले मं हर महीने 800 मैट्रिक टन गेहूं की मांग रहती है।

जिला रसद अधिकारी हजारीलाल आलोरिया ने बताया कि जिले में 650 डीलर है।अब तक यह व्यवस्था थी कि डीलर पीछले महीने में अगर कोई उपभोक्ता राशन लेने से रह गया हो तो वह उसे दूसरे महीने में दोनों ही महीने का एक साथ दे सकता है। लेकिन इससे कई बार कम गेहूं देकर दो महीने का एक साथ दिखाने की शिकायते भी आती थी। नई व्यवस्था दिसंबर महीने से लागू कर दी जाएगी। इससे कम गेहूं देकर दो महीनों का एक साथ दिखाने की शिकायते दूर हो जाएंगी। वहीं मांग और सप्लाई में और पारदर्शिता आएगी।

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